Pradhan Mantri Awas Yojana: अपना घर सभी का एक सपना होता है किसी का यह सपना काफी जल्दी पूरा हो जाता है. तो कई लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं. तब जाकर एक छोटा सा आशियाना तैयार कर पाते हैं. तो कई लोग घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर पाते. ऐसे लोगों को सरकार सहायता देती है. इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है.
अगर किसी के पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दे सकता है. इसके लिए सरकार द्वारा सहायता मुहैया करवाई जाती है. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई लोगों के मन में है सवाल आता है कि इस योजना के तहत का कितने कमरों का घर बनवाया जा सकता है. चलिए बताते हैं. इसको लेकर क्या हैं नियम.
कमरों को लेकर नहीं है कोई नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए चार कैटिगरी बनाई गई है. जिनमें EWS, LIG, MIG -I, MIG -II कैटिगरी हैं. EWS कैटेगरी में आवेदकों के लिए 30 वर्ग मीटर यानी 323 वर्ग फुट घर की कुल जगह होनी चाहिए. तो LIG कैटेगरी में आवेदकों के लिए 60 वर्ग मीटर यानी 646 वर्ग फुट कुल जगह होनी चाहिए. MIG -I कैटिगरी में आवेदकों के लिए 160 वर्ग मीटर यानी 1722 वर्ग फुट कुल जगह होनी चाहिए.
तो वहीं MIG -II कैटिगरी में आवेदकों के लिए 200 वर्ग मीटर यानी 2153 वर्ग फुट कुल जगह होनी चाहिए. इसमें आप कितने कमरे बनवाते हैं आप पर निर्भर करता है. सरकार द्वारा इसे लेकर किसी प्रकार का नियम नहीं बनाया गया है. यानी आप चाहे तो छोटे-छोटे ज्यादा कमरे बनवा सकते हैं. चाहे तो कम लेकिन बड़े कमरे बनवा सकते हैं.
इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम
EWS कैटेगरी में अगर कोई आवेदक अप्लाई करता है तो उसकी सलाह इनकम ₹3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं LIG कैटेगरी में आवेदन करने वाले आवेदन की इनकम सालाना ₹6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसी तरह MIG-I कैटिगरी के आवेदन के लिए इनकम ₹12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
तो वहीं MIG-II कैटेगरी में आवेदन के लिए इनकम ₹18 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो इसके साथ ही आवेदकों की परिवार में से किसी के नाम पर भी कहीं और कोई भी घर नहीं होना चाहिए. वरना इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा.
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