प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में किन लोगों को मिलता है लाभ, क्या है आवेदन की प्रक्रिया, जानें सब बातें
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana:प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछली पालन के व्यवसाय को शुरू करने में सरकार देती है सहायता. कैसे कर सकते हैं इसके लिए आवेदन चलिए जानते हैं.
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: भारत सरकार द्वारा लोगों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरह की योजना चलाई जाती हैं. सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है भारत के लोगों को रोजगार मिले उन्हें नौकरी की व्यवस्था करवाई जाए. इसीलिए सरकार अलग-अलग विभागों में नौकरी निकलती है तो वहीं इस तरह की कई योजना चलाती है.
जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आमदनी कमा सके. इसी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की थी. साल 2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत किन लोगों को मिलता है लाभ. और कैसे किया जा सकता है आवेदन चलिए आपको देते हैं सारी जानकारी.
इन लोगों को मिलता है योजना में लाभ
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मकसद मत्स्य पालन और कृषि के क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव लाना है. बता दें किसानों के लिए सरकार ने इस योजना को खास तौर पर शुरू किया है. बहुत से किसानों को फसलों के माध्यम से उचित मुनाफा नहीं हो पा रहा था. इसीलिए सरकार द्वारा किसान इस योजना के तहत खुद का ही व्यवसाय कर सकते हैं. इस योजना में जरूरी नहीं है आवेदक किसान हो तभी उसे लाभ दिया जाएगा.
इस योजना में मछली पालन के संबंधित कार्यों में शामिल लोगों को भी लाभ दिया जाएगा. जैसे मछुआरे, मछली पालक किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता. मत्स्य निगम के सदस्य भी योजना का लाभ उठा सकते हैं. तो वहीं मत्स्य पालन सहकारी समितियां और मछली पालन के व्यवसाय में जुड़ी निजी कंपनियां भी योजना में आवेदन दे सकती हैं.
कितना मिलता है लाभ?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लोगों को व्यवसाय में आ रही लागत का 40% तक लाभ दिया जाता है. तो वहीं जो महिलाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखती है उन्हें 60% तक अनुदान दिया जाता है.
इस तरह करें आवेदन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन देने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाना होगा. उसके बाद योजना के तहत लोगों करके उसमें जुड़ी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी साथ ही संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. इसके बाद योजना में लाभ लेने वाले आवेदक को एक डीपीआर तैयार करना होगा उसे अपने एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा. डीपीआर सक्सेसफुली एप्रूव्ड होने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कैसे बनाई जाती है सड़कें? जानें कितना खर्च कर रही है सरकार