PRAN  Card: नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसी स्कीम है, जो निवेशकों को हर महीने रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ देती है. इस स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए आवेदकों को PRAN की आवश्यकता पड़ती है. पर्मानेंट रिटायमेंट अकाउंट नंबर एक 12 डिजिट का नंबर होता है. ये उन लोगों की पहचान करता है, जिन लोगों ने खुद को नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड किया है. 


PRAN कार्ड को केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी रजिस्ट्रेशन करके नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) से ले सकते हैं. PRAN के तहत दो तरह के NPS अकाउंट आते हैं. टियर  1 के तहत आप पैसा निकाल नहीं सकते, लेकिन टियर 2 के तहत पैसा निकाला जा सकता है. हालांकि इसमें इक्विटी निवेश पर रिटायमेंट के बाद एक बड़ा अकाउंट मिलता है. 


प्रान कार्ड की आवश्यकता


प्रान कार्ड के मिलने के बाद एनपीएस सब्सक्राइबर को अपने PRAN कार्ड की कॉपी रख लेनी चाहिए. इसकी जरूरत हर कदम पर पडती है. जब आप एनपीएस में आवेदन करते हैं तो प्रान की आवश्यकता होती है और जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो भी इसकी जरूरत पडती है. PRAN कार्ड एक तरह से यूनिक आईडी की तरह काम करता है. इस कारण इसे चेंज नहीं किया जा सकता है. 


कैसे कर सकते हैं अप्लाई 


आप अपने PRAN कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं. NPS की मेम्बरशिप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन फॉर्म ही PRAN कार्ड होता है. इसमें पर्सनल डिटेल, सब्सक्राइबर की डिटेल, नॅामिनेशन डिटेल, सब्सक्राइबर स्कीम डिटेल और पीएफआरडीए का डिक्लेरेशन शामिल होता है. 


ऑनलाइन कैसे मिलेगा प्रान कार्ड 


आप एनएसडीएल या कार्वी वेबसाइट पर अकाउंट ओपन करने के पूरे प्रॉसेस को कर सकते हैं. यहां अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से आप प्रान कार्ड पा सकते हैं. एनपीएस में निवेश करने के आपके पास पहचान, एड्रेस प्रूफ और अन्य डिटेल के साथ ही पासबुक, फोटो जैसे दस्तावेज होने चाहिए. 


यह भी पढ़ें 
NPS: हर महीने 5 लाख 70 हजार रुपये की मिलेगी पेंशन, जानें कहां और कितना करें निवेश