Abusing In Public Place: अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग पब्लिक प्लेस में खुलेआम बदसलूकी करते हैं और कई बार नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है. ऐसे लोग खुलेआम धमकी देते हुए भी दिखते हैं कि उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है. हालांकि ये उनकी गलतफहमी होती है, क्योंकि कानून के दायरे में ये एक अपराध है और इसके लिए उन्हें जेल की सजा हो सकती है. आप ऐसे शख्स की पुलिस से शिकायत कर सकते हैं और इसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी. 


तुरंत केस हो सकता है दर्ज
अगर कोई शख्स किसी भी ऐसी जगह जहां पर कई लोग आते जाते हैं या वो पब्लिक प्लेस हो, वहां गाली गलौच नहीं कर सकता है. ऐसा करने पर उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा. इसके अलावा अगर कोई पब्लिक प्लेस में अश्लीलता फैलाता है, अश्लील गाने चलाता है या फिर ऐसी हरकतें करता है तो भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है. 


तीन महीने की जेल
इस सेक्शन के तहत अगर किसी के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो इसमें दो पक्षों की तरफ से समझौता भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने गाली पब्लिक प्लेस में दी है, जिसका असर सिर्फ दो व्यक्तियों पर नहीं बल्कि कई लोगों पर पड़ा है. इसके तहत आरोपी को तीन महीने तक की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाता है. आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे केस में जुर्माना ही लगाया जाता है.


इसके अलावा अगर कोई आपको सड़क पर जान से मारने की धमकी देता है तो धारा 506 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और सात साल तक की सजा हो सकती है. इसीलिए जब भी आपके साथ ऐसा हो, तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से करें. अगर कोई आपकी सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती करता है, चिढ़ाता है या फिर आपका अपमान करता है तो भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.



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