पुष्पा-2 के लीक होने की खबरें, जानें ऐसा करने पर कितनी मिल सकती है सजा और क्या है कानून
Piracy Law In India: अगर कोई किसी फिल्म की वीडियो बनाकर उसे लीक करता है तो ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. क्या है ऐसे लेकर भारत में कानून चलिए आपको बताते हैं.
Piracy Law In India: साल 2021 में आई पुष्पा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मेला लूट लिया था. इसके बाद ही फिल्म के मेकर्स ने पुष्पा 2 का भी ऐलान कर दिया था और फैंस बड़ी बेसब्री से पुष्पा 2 रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. जो इंतजार आज यानी 5 दिसंबर को खत्म हो गया. आज देशभर के सिनेमाघरों में पुष्पा 2 रिलीज हो चुकी है. इसी बीच खबरें आ रही हैं कि पुष्पा 2 ऑनलाइन लीक हो चुकी है.
बता दें पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज के तुरंत बाद ही या रिलीज से पहले ही लीक हो चुकी हैं. इसे पायरेसी कहा जाता है. जो कि गैर कानूनी होता है. अगर कोई किसी फिल्म की वीडियो बनाकर उसे लीक करता है तो ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. क्या है इसे लेकर भारत में कानून चलिए आपको बताते हैं.
फिल्म लीक करने पर लगेगा इतना जुर्माना
साल 1952 में भारत में सिनेमैटोग्राफी एक्ट बनाया गया था. इसके तहत भारत में फिल्मों को प्रदर्शित करना, उनके सर्टिफिकेशन के से जुड़े नियमों को तय करना. यह सभी चीजें इस एक्ट के ही तहत होती है. सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी भी सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत काम करता है. साल 2023 में सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 में कुछ संशोधन करके इसमें पायरेसी को लेकर के भी नियम तय किए गए.
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अब इस एक्ट के पायरेसी करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा. अब किसी पर भी अगर पायरेसी करने का अपराध सिद्ध होता है. तो ऐसे में उन लोगों पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. तो इसके साथ ही पूरी फिल्म की लागत का 5% जुर्माना भी वसूला जा सकता है.
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फिल्म मेकर्स को होता है तगड़ा नुकसान
पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो भारत में कई फिल्में रिलीज से पहले ही लीक हो चुकी है जिनमें लाल सिंह चड्ढा, लाइगर जैसी फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा ओटीटी प्लेटफाॅर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है. फिल्म लीक होने के चलते फिल्म को होने वाले कुल अनुमानित मुनाफे में 25% से लेकर 30% तक का नुकसान हो जाता है. इसी को देखते हुए सरकार ने पायरेसी को लेकर कानून बनाया है.
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