Railway Rules For Carrying Crackers In Train: दिवाली का त्योहार अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है. लेकिन अभी से ही देशभर में दिवाली की रौनक नजर आने लगी है. सड़कों पर खूब पटाखे की दुकानें सजी नजर आ रहे हैं. लोग अभी से ही खूब पटाखे खरीद कर ले जा रहे हैं. एयर पोल्यूशन के चलते दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है.
लेकिन देश के बाकी राज्यों में दिवाली के समय पर खूब पटाखे फोड़े जाते हैं. कई बार कुछ जगह पर पटाखे सस्ते मिल रहे होते हैं. तो ऐसे में लोग सोचते हैं यहां से पटाखे अपने घर के लिए ले जाते हैं. इसके लिए कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है. क्या ट्रेनों में दिवाली के पटाखे लेकर जाया जा सकता है. इसको लेकर क्या है भारतीय रेलवे के नियम. चलिए आपको बताते हैं.
ट्रेन में नहीं ले जा सकते पटाखे
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में यात्रा के दौरान कुछ सामान ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है. इन सामानों की वजह से ट्रेन की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में यात्रा के दौरान गैस स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का जलने वाला केमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबूदार चीजें, चमड़ा पैकेजों में ले जाने वाले तेल, नुकीली चीजें, चाकू, ऐसी चीजें जिनके टूटने या टपकने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है यह सब बैन है. यानी रेलवे के नियम के अनुसार कोई भी यात्री ट्रेन में यात्रा करते वक्त पटाखे साथ नहीं ले जा सकता. ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है.
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3 साल तक की हो सकती है जेल
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर कोई यात्री. उन चीजों को अपने साथ ले जाता है जो यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है. यानी जिन पर बैन लगाया गया है. तो फिर ऐसे यात्रियों पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई हो सकती है. जिसमें यात्रियों को हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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तो इसके साथ ही 3 साल की सजा या फिर दोनों ही सजा सुनाई जा सकती है. पटाखा ज्वलनशील होता है जरा सी आग लगने पर फट सकता है. इससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में आ सकती है इसलिए भारतीय रेलवे ने इसे बैन किया है. अगर आप ट्रेन में पटाखे ले जाते हैं. तो पकड़े जाने पर सजा भुगतनी पड़ेगी.
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