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ट्रेन में शराब पीकर यात्रा करने पर मिल सकती है ये सजा, भूलकर भी न करें ये गलती

Railway Rules For Liquor: शराब पीकर ट्रेन में सफर करने को लेकर रेलवे के नियम काफी सख्त है. ऐसा करने के लिए आपको सजा दी जा सकती है. क्या होगी इसके लिए सजा चलिए आपको बताते हैं. 

Railway Rules For Liquor: भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. जिनके लिए भारतीय रेलवे रोजाना हजारों की संख्या में ट्रेनें चलाता है. रेलवे में सफर करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नियम तय किए हैं. जिन नियमों का पालन सभी लोगों को करना होता है. इनमें यह नियम भी बनाए गए हैं कि आप ट्रेन में यात्रा करने के दौरान किस तरह का बर्ताव रखेंगे.

कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर ट्रेन में शराब पीकर सफर किया जाए तो फिर क्या होगा. तो आपको बता दें इसके लिए रेलवे के नियम काफी सख्त है. ऐसा करने के लिए आपको सजा दी जा सकती है. क्या होगी इसके लिए सजा चलिए आपको बताते हैं. 

शराब पीकर सफर करने पर इतनी सजा

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई ट्रेन में यात्रा करने के दौरान नशे में पाया जाता है. या वह शराब पीकर सफर कर रहा होता है. और ऐसे में वह ट्रेन में अभद्रता या कोई हरकत करता है. तो फिर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है. ऐसी स्थिति में उसे यात्री की टिकट जब्त की जा सकती है. इसके साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.  तो वहीं 6 महीने की लिए जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है. या तीनों ही सजाएं हो सकती हैं.

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सिगरेट पीने पर भी होगी सजा

आप जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं. तो आपको वहां लगभग हर कोच में लिखा देखा होगा 'स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड' यानी धूम्रपान करना मना है. रेलवे पब्लिक प्रॉपर्टी है इसमें बहुत सारे लोग सफर करते हैं. ऐसे में किसी एक यात्री की वजह से और यात्रियों को परेशानी न हो इसकी जिम्मेदारी रेलवे की होती है. इसलिए रेलवे ने ट्रेन में सफर के लिए कई नियम बनाए हैं. जैसे शराब पीकर सफर करने पर सजा दी जाती है.

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वैसे ही सिगरेट पीने को लेकर भी सजा का प्रावधान है. भारतीय रेलवे एक्ट 1989 की धारा 167 के तहत ट्रेन में अगर कोई यात्री सिगरेट पीता है तो उसे पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा अगर ट्रेन में ड्यूटी दे रहा कोई कर्मचारी नशे की हालत में होता है. तो उसे पर 500 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है और 1 साल की सजा सुनाई जा सकती है. 

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