Railway Rules For Travelling In Train Engine: भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. रेलवे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है. आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो भारत में तकरीबन रोजाना 2.5 करोड़ से भी ज्यादा यात्री ट्रेन के जरिए सफर करते हैं. यात्रियों का यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या से भी ज्यादा है. इन यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे हजारों की संख्या में ट्रेन चलती हैं.


रेलवे रोजाना 13000 से भी ज्यादा यात्री ट्रेनें संचालित करता है.  ट्रेन में सफर करने को लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. जिनमें साफ बताया गया है कि यात्री किस कोच में किस टिकट के आधार पर सफर कर सकता है. और ट्रेन के कि कोच में सफर नहीं कर सकता. ऐसे में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को मन में एक यह सवाल भी आता है कि क्या ट्रेन के इंजन में सफर किया जा सकता है. अगर कोई बिना इजाजत ट्रेन के इंजन में सफर करता है. तो उस पर क्या जुर्माना होता है. 


जेल के साथ हो सकता है इतना जुर्माना


ट्रेन में यात्रा करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं. सभी यात्रियों को मानने होते हैं. ट्रेन में यात्रियों के सफर के लिए जनरल, स्लीपर और एसी कोच लगाए गए होते हैं. अपने रिजर्वेशन और अपनी टिकट के आधार पर यात्री इन कोच में सफर कर सकते हैं. ट्रेन रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन के इंजन में सफर नहीं किया जा सकता.


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आमतौर पर यह बात सब यात्रियों को पता भी होती है. लेकिन बावजूद इसके अगर कोई ट्रेन के इंजन में सफर करने की कोशिश करता है. और ऐसा करते हु वह पकड़ा जाता है. तो फिर उसे 3 महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती है. इसके साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है. 


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वेटिंग टिकट को लेकर भी जुर्माना


भरतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर रिजर्व कोच में सफर करता है. तो फिर टीटीई उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. इसके साथ ही टीटीई के पास यह अधिकार भी होता है कि वह उस यात्री को बीच रास्ते में अगले स्टेशन पर उतार सकता है. तो साथ ही अगर टीटीई चाहे तो यात्री को जनरल कोच में भेज सकता है. वहीं अगर सीट खाली हो तो जुर्माना लगाकर रिजर्व कोच में उसे सीट दे सकता है. 


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