Railway Rules For General Ticket: भारतीय रेलवे में रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं. यात्राओं की संख्या के लिहाज से भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. अगर किसी को कहीं दूर का सफर तय करना होता है तो ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. ट्रेन का सफर काफी सहूलियत भरा होता है और आप उसमें आपको काफी सुविधाएं भी मिलती हैं. ट्रेन में सफर करने को लेकर भारतीय रेलवे ने कई नियम बनाए हैं.
जिनका यात्रियों को पालन करना होता है. एक नियम टिकट को लेकर के भी है. बिना टिकट के भारतीय रेलवे में कोई सफर नहीं कर सकता. ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाता है. इसलिए लोग रिजर्वेशन करवा कर या जनरल की टिकट लेकर सफर करते हैं. कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जनरल टिकट लेने के बाद कितने घंटे तक ट्रेन पकड़ सकते हैं क्या हैं इसके लिए नियम. तो चलिए फिर आपको बताते हैं.
3 घंटे में शुरू करनी होगी यात्रा
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर किसी को 199 किलोमीटर तक का सफर तय करना है. तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के अंदर ही उसे ट्रेन पकड़ना जरूरी होता है. वहीं अगर सफर 200 किलोमीटर का या उससे ज्यादा का होता है. तो ऐसी स्थिति में 3 दिन पहले भी जनरल का टिकट लिया जा सकता है. सफर 199 किलोमीटर से कम है और 3 घंटे के अंदर यात्रा शुरू नहीं की.
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तो फिर ऐसे में आपकी टिकट कैंसिल भी नहीं होगी और आप सफर भी नहीं कर पाएंगे. क्योंकि 3 घंटे बाद आपका टिकट नॉन वैलिड हो जाएगा. पहले कई लोग अपनी जनरल की टिकट दूसरों को बेच दिया करते थे. रेलवे ने इस तरह की धांधली को काबू करने के लिए यह नियम बनाया है.
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कहां से खरीद सकते हैं जनरल टिकट?
पहले कुछ समय तक यात्रियों को अगर जनरल टिकट लेना होता था. तो सिर्फ रेलवे के अधिकृत टिकट काउंटरों पर ही जनरल टिकट मिलता था. लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा कर दी है. अब UTS ऐप के जरिए भी कोई टिकट खरीद सकता है. हालांकि इसके लिए दूरी को लेकर कुछ नियम बनाए गए.
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