Railway Rules: बेवजह चेन पुलिंग करने की है आदत तो हो जाएं सावधान! खानी पड़ेगी जेल की हवा
Railway Rules: अगर कोई व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के ट्रेन में चेन पुलिंग करता पकड़ा जाता है तो उसे जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है. आइए जानते हैं चेन पुलिंग से जुड़ा जरूरी नियम.

Indian Railway Rules: रेलवे आम लोगों के जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. हर दिन ट्रेन से करोड़ों लोग देशभर में यात्रा करते हैं. रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई अलग-अलग तरह की फैसिलिटी देता है. उसी में से एक है ट्रेन में लगी इमरजेंसी अलार्म चेन (Emergency Alarm Chain). इस चेन के जरिए यात्री इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेन को रोक सकते हैं. मगर इस चेन का कई बार यात्री गलत इस्तेमाल करते हैं और वेबजह भी खींच लेते हैं. अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है क्योंकि बिना किसी कारण के चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकना एक दंडनीय अपराध है.
बेवजह चेन पुलिंग से ट्रेन होती है लेट-
इमरजेंसी चेन (Emergency Chain) को भले ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में यात्री इसकी मदद से ट्रेन रोक सके, लेकिन कई बार लोग बिना किसी कारण के ट्रेन को चेक पुलिंग करके रोक देते हैं. इससे ट्रेन लेट होती है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस तरह के लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम 141 के तहत कार्रवाई करता है.
हो सकती है जेल
रेलवे ने इस तरह के मामले से सख्ती से निपटने के लिए कड़े नियम बनाए हैं. रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्रवाई उन लोगों पर की जाती है जो अपने घर के पास या मजाक-मजाक में चेन पुलिंग करते हैं. अगर आप भी बिना बेवजह चेन पुलिंग करते पकड़े जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों सजा मिल सकती है. इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर इस तरह के लोगों को जीवनभर सरकारी नौकरी से वंचित भी रखा जा सकता है.
किन मामलों में किया जा सकता है चेन पुलिंग-
- अगर 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति या कोई छोटा बच्चा छूट गया है और ट्रेन चल पड़ी है तो आप चेन पुलिंग कर सकते हैं.
- ट्रेन में आग लगने की स्थिति में आप चेन पुलिंग कर सकते हैं.
- किसी व्यक्ति की बोगी में तबीयत खराब जैसे स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं.
- ट्रेन में चोरी या डकैती की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है.
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