(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
आयकर रिटर्न भरने वालों के क्यों निरस्त हो रहे राशन कार्ड, जानें इस मुश्किल से बचने का तरीका
Ration Card Rules: यूपी में आईटीआर भरने पर 13 हजार राशन कार्ज कैंसिल. अगर आपने भी भरा है आईटीआर. तो आपका भी राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है कैंसिल. किस तरह बच सकते हैं इससे. चलिए आपको बताते हैं.
Ration Card Rules: केन्द्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. इनमें अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं होती हैं. भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीब लोगों और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत और फ्री में राशन उपलब्ध करवाती है. जिसके लिए इन लोगों को राशन कार्ड की जरूरत होती है.
बिना इसके सरकार की मुफ्त राशन स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता है. आपूर्ति विभाग ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है. उसके बाद लोगों के राशन कार्ड कैंसिल हो जाएंगे. इसके अलावा अगर आप आईटीआर भरते हैं. तो भी राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है. किस तरह बच सकते हैं इससे. चलिए आपको बताते हैं.
आईटीआर भरने पर कैंसिल किया राशन कार्ड
हाल ही में गाजियाबाद में बहुत से राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए. दरअसल यह कार्ड धारक इनकम टैक्स की श्रेणी में थे. इस वजह से लगभग 13000 राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए. इनमें से बहुत से राशन कार्ड धारक अब एफिडेविट दे रहे हैं कि वह आयकरदाता नहीं है. उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बाइक के लिए और किसी चीज के लिए लोन लिया था. जिस वजह से उन्हें आईटीआर भरना पड़ा. उनकी इनकम 3 लाख से कम है. इसलिए उनके राशन कार्ड को कैंसिल ना किया जाए. तो कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने न इनकम टैक्स दिया है और ना आईटीआर भरा है. उन्हें पता नहीं कैसे उनका नाम इस लिस्ट में आ गया.
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ऐसा बच सकते हैं इस मुश्किल से
दरअसल जिला आपूर्ति विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले राशन कार्ड धारकों की लिस्ट तैयार की थी. जिनमें इन सभी राशन कार्ड धारकों की दोबारा से वेरिफिकेशन की गई. लिस्ट में 26930 लोग मौजूद थे. उसमें से 16271 अपात्र थे. इनमें से 13000 लोगों के राशन का निरस्त कर दिए गए हैं. सिर्फ 1036 लोग ही पात्र पाए गए हैं.
राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार ने कुछ पत्रताएं तय की है. जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की सालाना इनकम 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपकी इनकम 3 लाख रुपये से कम है. और आपने किसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न भरा है. तो आको परेशान होने की जरूरत नहीं. आप जिला आपूर्ति विभाग में जाकर. एक एफिडेविट जमा कर सकते हैं. जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने की वजह के बारे में बता सकते हैं. और साथ ही अपना आय प्रमाण पत्र भी दोबारा से जमा कर सकते हैं.
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