किन लोगों का नहीं बन सकता है राशन कार्ड, जानें क्या हैं इसे लेकर नियम
Ration Card Rules: भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रताएं तय की गई है. यह सिर्फ जरूरतमंद लोगों का ही बनाया जाता है. चलिए आपको बताते हैं किन लोगों का राशन कार्ड नहीं बनाया जाता.
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Ration Card Rules: भारत में खाद्य विभाग द्वारा गरीब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं. इन राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों जरूरतमंदों सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं और इसी की मदद से उन्हें मुफ्त राशन दिया जाता है. यह सिर्फ जरूरतमंद लोगों का ही बनाया जाता है.
अलग-अलग राज्यों में राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग-अलग सुविधा दी जाती है. कुछ राज्यों में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरह से आवेदन दिया जा सकता है. तो वहीं कुछ राज्यों में सिर्फ ऑफलाइन सुविधा ही मौजूद है. भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रताएं तय की गई है. चलिए आपको बताते हैं किन लोगों का राशन कार्ड नहीं बनाया जाता.
इन लोगों का नहीं बनता राशन कार्ड
राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी पात्रताएं पूरी करनी होती है. अगर किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन, जिसमें प्लॉट, फ्लैट, और घर है. तो फिर ऐसे व्यक्ति राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं दे सकते. अगर किसी के पास चार पहिया वाहन है जिसमें कार और ट्रैक्टर शामिल हैं. वह भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकते. ऐसे लोग जिनके घर में फ्रिज लगा हुआ है या उनके घर में एसी लगा है. तो वह लोग भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते.
इसके साथ ही किसी के परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा होता है. तो वह भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकता. राशन कार्ड बनवाने के लिए गांव में परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. तो वहीं शहरों में यह 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ऐसा होता है तो फिर वह लोग अमान्य होंगे. कोई भी इनकम टैक्स देता है वह भी राशन कार्ड नहीं बन सकता है. इसके साथ ही किसी के पास अगर लाइसेंसी हथियार है तो वह भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य है.
गलती तरीके से बनवा लिया राशन कार्ड तो कर दें सरेंडर
भारत सरकार अब इस तरह के लोगों को चिन्हित कर रही है. जिन्होंने दस्तावेजों में गड़बड़ी करके राशन कार्ड बनवा लिए हैं. लेकिन वह राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र है. अगर आपने भी इस तरह राशन कार्ड बनवा लिया तो बेहतर है आपसे सरेंडर कर दें. इसके लिए आपके खाद्य विभाग के कार्यालय जाना होगा और वहां लिखित में आपको सहमति पत्र देना होगा. इसके बाद आप सरकार द्वारा किसी तरह की कार्रवाई से बच जाएंगे. नहीं तो फिर अगर आप अपात्र पाए गए तो फिर कार्रवाई जरूर हो सकती है.
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