Ration Card: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई सारी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा मिल रहा है. अगर आप गरीबी की श्रेणी में आते हैं तो सरकार की तरफ से आपको मुफ्त में राशन मिल रहा होगा. लेकिन गरीबी को सत्यापित करने के लिए जो दस्तावेज होते हैं उनका मुखिया राशन कार्ड होता है. इन दिनों सरकार ऐसे लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर रही है जिन्होंने या तो राशन लेना बंद कर दिया है या फिर वो सत्यापन के लिए दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं रहते हैं. ऐसे में अगर आपका नाम भी गलती से राशन कार्ड से कट गया है तो हम आपको राशन कार्ड में वापस नाम जुड़वाने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जो आपके जरूर काम आएगा.
अगर राशन कार्ड से कट गया है नाम तो करें ये काम
अगर आपको पहले मुफ्त गेहूं, चावल और चीनी का लाभ मिल रहा था और फिर किसी कारण से आपका नाम कट गया तो चिंता न करें. आप केवल चंद स्टेप लेकर अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं. ये किसी आसान तरीके से कम नहीं है. आप बिना किसी परेशानी के अपना नाम राशन कार्ड सूची में जुड़वा सकते हैं, जो सभी के लिए सुविधाजनक है. जो एक सुनहरे अवसर की तरह है.
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इस आसान तरीके राशन कार्ड में फिर से जुड़ जाएगा नाम
खाद्य आपूर्ति विभाग के जरिए समय-समय पर राशन कार्डों की सूची को अपडेट करने का कार्य किया जाता है. ऐसे में अगर आपका नाम कट गया है तो कई बार आपका राशन डीलर इसकी जानकारी देता है. लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो चेक करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in/Default.aspx पर जाकर ऐसा कर सकते हैं. इसके बाद आपको पोर्टल पर जाना होगा वहां आपको ‘राशन कार्ड’ का विकल्प दिखाई देगा. इससे आप क्लिक करके अपने काम को आसान कर पाएंगे.
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1- पोर्टल पर जाने के बाद आपको राज्य पोर्टल पर राशन कार्ड विवरण पर क्लिक करना होगा.
2- इसके बाद अपना राज्य चुनिए, जिला, ब्लॉक या फिर अपनी पंचायत का चयन कीजिए.
3- बाद इसके आपको राशन की दुकान का नाम, दुकानदार का नाम और फिर राशन कार्ड का प्रकार चुनना होगा.
4- फिर आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी. इसमें आपको अपना नाम देखना होगा.
5- अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपका नाम कट गया है.
6- ऐसे में जल्दी से नाम जुड़वाएं.
7- राशन कार्ड सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी.
8- इसके लिए आपको नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग में जाना होगा.
9- फिर जाकर नाम पुनः जोड़ने का फॉर्म भरें और संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें.
10- फॉर्म सबमिट करें, जिसके बाद आपका नाम दोबारा जोड़ दिया जाएगा.
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