Why EPFO Claim Rejected: आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का EPFO क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी का EPFO क्लेम रिजेक्ट होता है? दरअसल आज हम आपको बताएंगे EPFO क्लेम से जुड़ी तमाम बारीकियां, ताकि आप अपने क्लेम को रिजक्ट होने से बचा सके.


अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से अगर आपका पीएफ क्लेम बार-बार रिजेक्ट किया जा रहा है तो इसकी वजह आपके पीएफ अकाउंट में ई-नोमिनेशन न होना हो सकती है. अब सवाल है कि ऐसे में क्या करना चाहिए? दरअसल ऐसे में आपको तुरंत अपने पीएफ खाते में नॉमिनेशन जोड़ना चाहिए. पिछले काफी समय से ईपीएफओ की ओर से ई-नॉमिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है. इसका उद्देश्य पीएफधारक की मृत्यू के बाद उसके पीएफ खाते में जमा राशि सही लोगों के हाथों में पहुंचाना है.


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वहीं, इसके लिए आप नॉमिनी अपने परिवार के किसी भी सदस्य या आश्रित व्यक्ति को बना सकते हैं. अगर आपके परिवार में कोई नहीं तो आप किसी दोस्त या परिचित व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं. ई-नॉमिनेशन के जरिए आप पीएफ में एक से अधिक नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं. इसके लिए यहां आपको उनका अनुपात तय करना होगा.


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कैसे पीएफ में फाइल करें ई-नॉमिनेशन? 


पीएफ में ई-नॉमिनेशन के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा. 
फिर मेंबर यूएन और ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें.
फिर यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
इसके बाद मैनेज टैब में जाकर ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
इसके बाद प्रोवाइड डिटेल का टैब खुलेगा.
फिर फैमिली डिक्लेरेशन में यस का बटन दबाएं.
अब आपको एड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करना है. यहां आपको नॉमिनी को ऐड करना है.
इसके बाद ओटीपी जनरेट कर ई-साइन करना होगा.
आपका ई-नॉमिनेशन जमा हो गया है.


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