Right To Privacy: आज के समय में सभी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. स्मार्टफोन की मदद से बहुत सारे काम हो जाते हैं. इससे वीडियो देखना, म्यूजिक सुना और फोटो खींचना लोग तरह-तरह के काम करते हैं. अब लोग कहीं भी जाते हैं. कहीं भी होते हैं वहां का फोटो खींच लेते हैं. और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं.
लेकिन आपको बता दें आप किसी का भी फोटो उसकी मर्जी के बिना सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते. ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है. अगर आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हैं और आपने अपने रूममेट का फोटो खींच के पोस्ट कर दिया. तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं. चलिए जानते हैं इसको लेकर क्या कहता है कानून और क्या हैं नियम.
होता है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन
भारत के संविधान में हर एक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं. संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीने की आजादी है. अब इन मौलिक अधिकारों में निजता का अधिकार भी जुड़ गया है. जिसे राइट टू प्राइवेसी भी कहा जाता है. और कोई व्यक्ति किसी की मर्जी के बिना उसका फोटो खींचना है या वीडियो बनाता है.
और उसे कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है. तो यह उसकी निजता का हनन है यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है. ऐसा करना सजा दिलवा सकता है. यानी अगर आप आप अपने रूममेट का भी फोटो उसकी मर्जी के बिना खींचते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं तब आपको भी इसके लिए सजा मिल सकती है. ऐसा होने पर कोई भी इस मामले में जाकर पुलिस थाने में शिकायत कर सकता है.
आईटी एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई
आईटीआई अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने का प्रावधान है. अगर कोई किसी की मर्जी के बिना उसकी तस्वीर या फिर उसके वीडियो को कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है. तो ऐसे में केस दर्ज किया जा सकता है. आईटीआई एक्ट के तहत इन मामलों में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है.
इसके साथ ही 2 लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसलिए किसी की बिना इजाजत आप उसके फोटो या वीडियो नहीं बना सकते हैं. आफको ऐसा करना है तो पहले आपको उस शख्स की इजाजत लेनी होगी. बिना इजाजत आप फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं.
यह भी पढ़ें: हाईवे पर आपको मिलती है ये तीन सुविधाएं, सफर के दौरान नहीं होगी कोई भी परेशानी