Luggage Reck In Private Car: भारत में जितने भी वाहन चालक हैं. सभी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है. जो इन नियमों का उल्लंघन करता है उसे पर जुर्माना लगाया जाता है. अपने सड़को पर टूरिस्ट व्हीकल भी खूब चलते देखे होंगे. टूरिस्ट व्हीकल के ऊपर लगेज रैक भी लगे हुए देखे होंगे.
क्योंकि टूरिस्ट घूमने जाते वक्त बहुत सा सामान साथ लेकर जाते हैं. इसी वजह से वह वाहनों में लगेज रैक होते हैं. लेकिन कई बार इसे लेकर लोगों को मन में यह सवाल भी आता है कि क्या प्राइवेट कार की छत पर भी लगेज रैक लगवा सकते हैं. क्या हैं इसे लेकर नियम चलिए आपको बताते हैं.
क्या प्राइवेट कार में भी लगवा सकते हैं लगेज रेक?
जैसे आपने टूरिस्ट व्हीकल में लगेज रैक लगे हुए देखा होता है. तो जब अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते होंगे आप भी सोचते होंगे आप भी अपनी गाड़ी की छत पर लगेज रैक लगवा लेते ताकि सामान रखने में ज्यादा परेशानी न हो. लेकिन क्या ऐसा करना अलाउड है. क्या मोटर वाहन अधिनियम के नियम इसकी इजाजत देते हैं.
तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्राइवेट कार पर लगेज रैक लगवाने को लेकर किसी तरह की कोई अलग से शर्त नहीं जोड़ी गई है. अगर कोई प्राइवेट कर पर लैगेज रैक लगवाना चाहता है तो वह लगवा सकता है. ऐसा करने पर कोई ट्रैफिक पुलिस उसका चालान नहीं कर सकती.
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आरटीओ से लेनी पड़ सकती है इजाजत
हालांकि कई राज्यों में इसके लिए अलग नियम हो सकते हैं. जहां आपको आरटीओ से अपनी प्राइवेट कार पर लैगेज रैक लगवाने के लिए पहले परमिशन लेनी होती है. इसके साथ ही आपको कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ सकता है. अगर आपकी कार 10 साल से ज्यादा पुरानी है. तो हो सकता है आरटीओ की ओर से आपको लगेज रैक लगवाने की इजाजत ना दी जाए.
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यह भी पढ़ें: बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में तहत इस बात को साफ किया गया है कि प्राइवेट कारों की छत पर लगेज रैक लगाना बैन नहीं है. कोई भी कार मालिक अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से लगेज रैक का इस्तेमाल कर सकता है.
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