Laws For Flying Kite: बहुत से लोगों को पतंग बाजी का शौक होता है. लोग अपने घरों की छतों पर जाकर देर तक खूब पतंग उड़ाते हैं. कुछ खास मौकों पर तो आपको आसमान में पक्षियों की तरह पतंगे नजर आती हैं. जैसे हाल ही में मकर संक्रांति गुजरी है. मगर संक्रांति के दिन भारत में पतंग उड़ाने का रिवाज काफी पुराना है. तो इसके अलावा 15 अगस्त को भी भारत में खूब पतंग उड़ाई जाती हैं.


पतंग उड़ाना खुशी का प्रतीक माना जाता है. इसलिए देश भर के लोग मकर संक्रांति और 15 अगस्त पर खूब पतंग उड़ाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ पतंग उड़ाना ही आपको जेल की सैर करवा सकता है. आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है. तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल हो सकता है. भारत में पतंग उड़ाने को लेकर बाकायदा कानून है. चलिए आपको बताते हैं क्या है इसे लेकर नियम. 


पतंग उड़ाना गैरकानूनी?


पतंग उड़ाने का शौक कुछ लोगों को बचपन से होता है. तो वहीं कुछ लोग मौके मिलने पर खूब पतंगबाजी करते हैं. जैसे मकर संक्रांति पर आपने देखा होगा आपके आसपास कई लोग वह उन्हें खूब पतंग उड़ाई होगी. 15 अगस्त के मौके पर भी देशभर के अलग-अलग शहरों में लोग खूब पतंग उड़ाते हैं. देश की राजधानी नई दिल्ली में भी 15 अगस्त की सुबह होते ही पतंगों से आसमान भरा हुआ नजर आता है. लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करना गैरकानूनी है. इसके चक्कर में जेल भी हो सकती है.


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यहां से लेनी होगी परमिशन


बता दें भारत में भारतीय विमानन अधिनियम, 1934 की धारा 11 के तहत अगर कोई इंसान 60 मीटर यानी 200 फीट से ऊंचाई से ऊपर पतंग उड़ाता है. तो इसके लिए उसे डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से परमिशन लेने की जरूरत होती है. बिना इसके अगर इस ऊंचाई तक पतंग उड़ाई गई तो फिर ऐसा करने परआपको जेल भी जाना पड़ सकता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. 


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इन इलाकों में पूरी तरह बैन पतंगबाजी


इतना ही नहीं कुछ संवेदनशील इलाकों में पतंग उड़ाने पर बिल्कुल पाबंदी है. जो इलाके हवाई अड्डे के करीब होते हैं. वहां पतंग उड़ाना बैन होता है. इससे हवाई जहाज से जुड़े हादसे होने का खतर बना रहता है. इसलिए उन इलाकों में पतंग उड़ाना बैन होता है. 


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