Advanced Tax Benefits: भारत में क्रिकेटर हों या बॉलीवुड स्टार हों दोनों ही खूब पैसे कमाते हैं. फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन की ओर से शेयर किए गए उत्तर में वित्त वर्ष 2024 में भारत में किसने सबसे ज्यादा टैक्स भरा इसकी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान से लेकर क्रिकेट के सुपरस्टार किंग कोहली और थालापति विजय से लेकर थाला धोनी तक शामिल है. इस साल भारत में  सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा टैक्स भरा है शाहरुख खान ने, उन्होंने एडवांस टैक्स के तौर पर 92 करोड़ रुपए चुकाए हैं.


तो वहीं क्रिकेटर्स में विराट कोहली ने एडवांस टैक्स के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 66 करोड रुपए चुकाए हैं.  देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी के मामले में विराट कोहली पांचवें स्थान पर है. चलिए आपको बताते हैं क्या होता है एडवांस टैक्स और इसे भरने का क्या फायदा होता है. 


क्या होता है एडवांस टैक्स? 


भारत में इनकम टैक्स के बारे में लगभग सबको पता है. लेकिन बहुत से लोगों को एडवांस टैक्स के बारे में नहीं पता होता. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है एडवांस टैक्स. दरअसल किसी भी व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में होने वाली अपनी संभावित आई पर एडवांस टैक्स देना होता है. तो साथ ही लोगों को बिजनेस लेवल पर भी एडवांस टैक्स देना होता है. अगर कोई एडवांस टैक्स के नियमों का पालन नहीं करता तो फिर उस पर जुर्माना लगाया जाता है. 


एडवांस टैक्स भरने के फायदे


एडवांस टैक्स भरने का सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि अगर आप एडवांस टैक्स देने के दायरे में आते हैं और एडवांस भर देते हैं. तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता. लेकिन आप इस चूक जाते हैं तो फिर आप पर जुर्माना लगाया जाता है. सामान्य तौर पर भी आपको इनकम टैक्स तो देना ही होता है.लेकिन एडवांस टैक्स के नियमों के मुताबिक इनकम टैक्स पेयर को पूरे साल में होने वाली इनकम का अनुमान लगाकर. 


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 4 तारीखों पर भुगतान करना होता है. हालांकि सभी लोग इसके लिए बाध्य नहीं होते.  केवल जो लोग इसके दायरे में आते हैं वही एडवांस टैक्स भरते हैं. एडवांस टैक्स भरने के लिए साल में चार तारीख दी जाती हैं. जिससे आपको एक साथ ही इनकम टैक्स नहीं भरना होना. आप पर एक साथ टैक्स देने का बोझ नहीं रहता. 


किन लोगों को देना होता एडवांस टैक्स?


एडवांस टैक्स के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. वह लोग जो सैलरी बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कमाते हैं. उन पर टीडीएस घटाकर के इनकम टैक्स की देनदारी एक फाइनेंशियल ईयर में ₹10000 से ज्यादा होती है. तो उन लोगों को एडवांस टैक्स देना होता है. ड्यू डेट पर एडवांस टैक्स जमा नहीं किया तो फिर सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जाता है. 


यह भी पढ़ें: महिलाओं के खाते में आएगी महतारी वंदन योजना की 7वीं किस्त, जानें किन्हें मिलता है इसका लाभ