हम हमेशा खाने-पीने की कुछ चीज दुकान से खरीद कर लाते हैं. कई बार कुछ लोग सामान खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट चेक करना भूल जाते हैं. ऐसे में दुकानदार हमें एक्सपायर्ड चीज दे देता है. घर आकर जब आप सारे सामान चेक करते हैं और आपकी नजर एक्सपायरी डेट पर पड़ती है, तो आप उसे दुकानदार को लौटाने के लिए जाते हैं.


कई दुकानदार उन सामानों को लेने से मना कर देता है. ऐसे में जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ लोगों के पैसे भी डूब जाते हैं और सामान भी फेंकना पड़ता है. लेकिन अगर अब आपके साथ ऐसा होता है, तो आप दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.


दुकानदार के खिलाफ शिकायत


अगर दुकानदार सामान वापस लेने से मना कर दे या झगड़ा करने लग जाए, तो ग्राहक उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है. यह उसका अधिकार है. शिकायत दर्ज करने के लिए आपको 14404 या फिर 1800114000 पर कॉल कर दुकानदार या डीलर, जो आपसे लड़ाई कर रहा है उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.


इसके अलावा आप 8130009809 पर मैसेज भी कर सकते हैं. जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपके पास तुरंत एक कॉल आएगा और आप इस कॉल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. यही नहीं इन दोनों विकल्प के अलावा आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं. जैसे ही आपकी शिकायत दर्ज होती है, दुकानदार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.


कंप्लेंट के लिए फीस


कंप्लेंट दर्ज करने के बाद आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता हैं. फीस के चार्ज आपकी कंप्लेंट पर निर्भर करेंगे. अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद उस सामान का उपयोग करते हैं, तो इससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है.


ऐसे मामले अगर आपके साथ होते हैं तो आप तुरंत कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं. आपके एक मैसेज करने पर सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा.


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