Sim Buying Limit: फोन का इस्तेमाल करने के लिए सिम जरूरी होती है. सिम प्रोवाइड करवाने के लिए भारत में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं. जब आप टेलीकॉम कंपनी से सिम खरीदने हैं. तो आपके वैलिड डॉक्युमेंट देना होता है और ई केवाईसी कंपलीट करवानी होती है. तब ही जाकर आपको सिम जारी की जाती है. आपके द्वारा खरीदी गई सिम का रिकॉर्ड टेलीकॉम कंपनी के ऑपरेटर के पास होता है.
अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं. तो उसे बड़ी ही आसानी के साथ ट्रैक किया जा सकता है. पिछले महीने भारत में नई टेलीकॉम नियम लागू किए गए हैं. जिनमें सिम खरीदने को लेकर एक लिमिट तय की गई है. अगर कोई लिमिट से ज्यादा सिम खरीदा है तो उसे मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है. चलिए जानते हैं कितनी सिम खरीद सकता है एक व्यक्ति.
9 सिम खरीदने की है लिमिट
भारत में सिम खरीदने को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है. सभी को इस नियम का पालन करना होगा अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करता. तो फिर उस पर लाखों का जुर्माना लगाया जा सकता है. नए टेलीकॉम कानून के तहत अब भारत में एक व्यक्ति सिर्फ 9 ही सिम खरीद सकता है. तो वहीं इसके अलावा जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए यह लिमिट 9 के बजाय 6 है. अगर किसी ने इस लिमिट को क्रॉस किया तो फिर सरकार जुर्माना लगाएगी.
50 लाख तक देना पड़ सकता है जुर्माना
नई टेलीकॉम नियमों के अनुसार जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में 6 से ज्यादा और भारत के बाकी राज्यों में 9 से ज्यादा सिम अगर कोई खरीदना है. तो फिर उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं अगर दूसरी बार यह गलती की जाती है. तो फिर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. इसके साथ ही अगर कोई फर्जी तरीके से सिम खरीदने की कोशिश करता है. तो फिर उस पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे 3 साल तक की जेल की सजा भी दी जा सकती है.
चेक कर सकते हैं कितने सिम हैं आपके डाॅक्यूमेंट पर
अगर आपको यह चेक करना है कि आपका नाम पर कितनी सिम है. और उनमें से कितनी सिम एक्टिव हैं. तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले tafcop.dgtelecom.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद यहां आपको अपना नंबर डालना होगा और ओटीपी दर्ज करने के बाद लॉगिन करना होगा. इसके बाद आपके सामने सभी नंबर से आ जाएंगे जो आपकी आईडी से चल रहे हैं.
अगर आपको लग रहा है कोई नंबर आपका नहीं है तो आप 'दिस इज नॉट माय नंबर पर' क्लिक कर सकते हैं . इसके बाद आपके ऊपर दिए गए बॉक्स में आईडी में लिखा नाम डालना होगा. और नीचे रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपकी कंप्लेंट का एक रेफरेंस नंबर भी जारी हो जाएगा .
यह भी पढ़ें: भारतीय रेलवे में महिलाओं को मिलते हैं ये अधिकार, नहीं जानते होंगे आप