बस स्टैंड पर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं आप? जुर्माना और सजा जानकर छूट जाएगी आदत
Public Place Smoking Rules In India: अगर आप कहीं बस से जा रहे हैं और बस स्टैंड पर सिगरेट पीने का मन कर रहा है. तो ना पिएं नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे.
Public Place Smoking Rules In India: सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. यह बात सिगरेट की हर पैकेट पर लिखी होती है. फिल्म, वेब सीरीज या डेली सोप में भी जब कोई सिगरेट पीता है. तो वहां भी आपको यही चेतावनी लिखी हुई नजर आती है. अगर आप को इन चेतावनियों पर यकीन नहीं है. तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं डॉक्टर भी आपसे यही बात कहेंगे. लेकिन बावजूद इसके दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खूब सिगरेट पीते हैं.
कई लोग शौकिया तौर पर तो कई लोग आदत से मजबूर होकर. अगर आपको भी सिगरेट पीने का शौक है या आदत है. तो इस शौक और आदत को कुछ जगहों तक ही सीमित रखें. तो ही आपके लिए बेहतर है. क्योंकि हर जगह पर सिगरेट पीने का शौक और मिनट-मिनट पर सिरगेट सुलगाने की लत आपको काफी महंगी पड़ सकती है. अगर आप कहीं बस से जा रहे हैं और बस स्टैंड पर सिगरेट पीने का मन कर रहा है. तो ना पिएं नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे.
बस स्टैंड पर खड़े होकर सिगरेट पीने पर होगा जुर्माना
सामान्य तौर पर तो लोगों को यह बात पता होती है कि पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर पांबदी होती है. लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती. अगर आप भी अब तक बस स्टैंड पर खड़े होकर सिगरेट फूंकते हुए आए हैं. तो अबसे ऐसा न करें. नहीं तो अगर किसी को भनक लग गई तो फिर अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ जाएगा.
यह भी पढे़ें: ये हैं दुनिया की सबसे बेकार एयरलाइन, जानें किस आधार पर होता है ये तय
दरअसल भारत में सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रॉडक्ट्स एक्ट यानी COTPA के सेक्शन 4 के तहत पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग पर पूरी तरह से पाबंदी है. अगर कोई ऐसा करता है. तो फिर उसे कोटपा एक्ट के 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना चुकाना होता है. अगर संबधित आरोपी जुर्माना नहीं चुकाता तो ऐसे में उसे जेल भी भेजा जा सकता है.
यह भी पढे़ें: अब बिना वजह चेन पुलिंग करना पड़ेगा महंगा, ट्रेन रुकी तो हर मिनट का देना होगा इतना जुर्माना
इन जगहों पर भी है पाबंदी
पब्लिक प्लेस में कई तरह के सार्वजनिक स्थान आते हैं. जिसमें बस स्टैंड के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, सिनेमा हॉल, स्कूल-कॉलेज और पार्क जैसी जगहें हैं. इन जम्मू पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते अगर आपने यहां पर सिगरेट पी तो फिर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रॉडक्ट्स एक्ट के तहत जुर्माना देना पड़ेगा.
यह भी पढे़ें: कार पर हूटर लगाने का किन लोगों को है अधिकार? ऐसा करने पर इतने का होता है चालान