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अगर कोई लगातार कर रहा है पीछा, तो इन धाराओं के तहत करवा सकते हैं कार्रवाई

Stalking Complaint : अगर कोई आपका पीछा कर रहा है और आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है तो कानूनी तौर पर आप उसे पर कार्रवाई करवा सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है इसके लिए कानून. 

Stalking Complaint : नेशनल क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ साडे चार लाख के करीब के दर्ज किए गए. बताने यह उनके संख्या है जो आधिकारिक तौर पर दर्ज किए गए हैं तो वहीं बहुत से इस तरह के कैसे भी होते हैं जो पुलिस स्टेशनों या फिर कहीं भी दर्ज नहीं हो पाए. इन आंकड़ों से साफ पता लगाया जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भारत में एक गंभीर विषय है. 

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल ज्यादातर आरोपी उनके आसपास के क्षेत्र के होते हैं. जो पहले उनका पीछा करते हैं और बाद में अपराधों को अंजाम दे देते हैं. इसीलिए महिलाओं को खासतौर पर पीछा करने वालों से सजग और सावधान रहना चाहिए. अगर कोई आपका पीछा कर रहा है और आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है तो कानूनी तौर पर आप उसे पर कार्रवाई करवा सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है इसके लिए कानून. 

 IPC की धारा 354d के तहत हो सकती है कार्रवाई 

अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला का या किसी लड़की का लगातार पीछा कर रहा है. तो ऐसा करना स्टॉकिंग माना जाता है. जब कोई भी आदमी गलत इंटेंशन के साथ किसी महिला या लड़की का पीछा करता है. तो उस पर आईपीसी की धारा 354 डी के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है.  कोई भी व्यक्ति अगर महिला की मर्जी के खिलाफ जाकर उसका पीछा करता है. उसके बार-बार मना करने पर उसका पीछा करता है. या वह ऐसा कोई भी काम करता है. जिससे महिला को असुरक्षा पैदा होती है. तो इस तरह के मामलों में स्टॉकिंग के तहत धारा 354d में पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है.

कितनी हो सकती है सजा? 

अगर कोई भी व्यक्ति गलत इंटेंशन के साथ आपका पीछा कर रहा है. तो आपको तुरंत ही ऐसे मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए. क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों को नजरअंदाज किया जाता है. तो फिर आगे चलकर बड़ी घटनाएं भी हो सकती है. ऐसे मामलों में 354 डी के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. जिसमें एक साल से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान होता है. तो वहीं जुर्माना भी किया जा सकता है. अगर आरोपी दोबारा किसी लड़कियां महिला का पीछा करता है. तो सजा को 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. या फिर जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं. 

महिला हेल्पलाइन से भी ली जा सकती है मदद 

सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए देशभर में 1091 हेल्पलाइन जारी की गई है. किसी भी महिला या लड़की को कहीं भी आस सुरक्षा महसूस होती है. या लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो वह 1091 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकती है.  हेल्पलाइन द्वारा शिकायतों को लोकल पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है. 

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