Sukanya Samriddhi Yojana Rules Changed: देश में बहुत सी सरकारी बचत योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनमें बहुत से लोग निवेश करते हैं. अगर किसी को अपनी बेटी के भविष्य के लिए अच्छी जमा पूंजी इकट्ठी करनी हो तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बढ़िया विकल्प है. अगर आप भी इस योजना में निवेश कर चुके हैं. तो फिर आपके लिए योजना से जुड़ी नई जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है. 


1 अक्टूबर से योजना को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं. सुकन्या योजना में नेशनल सर्विस स्कीम के तहत अनियमित खातों को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिसमें अगर किसी बेटी का खाता उसके दादा-दादी ने खोला है. तो उसे भी अपडेट करने की जरूरत है. क्या होगी इसके लिए प्रक्रिया चलिए आपको बताते हैं.  


कानूनी अभिभावक के नाम  ट्रांसफर करना पड़ेगा खाता 


सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव हो गए हैं. जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे. यानी योजना में जो खाते माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले. उन्हें अब माता-पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. यानी अगर कोई खता दादा दादी ने खोला है. तो उसे खाते को माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. योजना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही खाता खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं.  


यह भी पढ़ें: तुरंत खाते में पहुंच जाएगी लाडली बहना योजना की अटकी हुई किस्त, करना होगा बस ये काम


इन दस्तावेजों की होगी जरूरत


सुकन्या समृद्धि योजना में दादा दादी के खोले गए खाते को माता-पिता के नाम ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी. जिनमें ओरिजिनल अकाउंट पासबुक,   बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी के कानूनी  अभिभावक होने का सर्टिफिकेट, अभिभावकों का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एप्लीकेशन फॉर्म, पुराने खाता धारक और नए अभिभावक यानी दादा दादी और माता-पिता के पहचान पत्र.  


यह भी पढ़ें: मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट कराने के बचे हैं बस इतने दिन, तुरंत उठा लें फायदा


इस प्रक्रिया को करें फाॅलो 


योजना में खाता ट्रांसफर के लिए आपको उस ब्रांच में जाना होगा जहां खाता खोला गया था. और साथ में आपको बताए गए सभी दस्तावेज ले जाने होंगे.  इसके साथ ही आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से गार्जियनशिप ट्रांसफर का फॉर्म लेना होगा.  फॉर्म में दादा-दादी और माता-पिता दोनों से मांगी गई सही जानकारी भरनी होगी. दोनों को ही गार्जियनशिप ट्रांसफर फॉर्म पर साइन करना होगा. 


इसके साथ आपको संबंधित दस्तावेज लगाकर फॉर्म को पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा कर देना होगा. इसके बाद बैंक योर पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे और उसकी वेरीफिकेशन प्रोसेस शुरू कर देंगे. क्या माता-पिता के नाम खाता ट्रांसफर हो जाएगा और डिटेल्स अकाउंट में अपडेट हो जाएंगी.  


यह भी पढ़ें: दिल्ली में किन लोगों को ट्रैफिक चालान में मिलेगी छूट? जानें कब तक करना होगा भुगतान