Sukanya Samriddhi Yojana: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. इनमें अलग-अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरह की योजनाएं लाईं जाती हैं. ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके. अक्सर माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर चिंता रहती है. इसलिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है.


इस योजना में निवेश के जरिए माता-पिता अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा खासा फंड जमा कर सकते हैं. सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इस योजना को शुरू किया था. लेकिन अब इस योजना के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है. अब इन बच्चियों का खाता हो सकता है बंद. जानें क्या है यह नया नियम.  


कानूनी अभिभावक के नाम से नहीं हुए अकाउंट तो होंगे बंद 


सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर नए नियम जारी हो चुके हैं. अब अगर सुकन्या समृद्धि योजना में किसी बच्ची का खाता उसके नाना-नानी, दादा-दादी या फिर अन्य किसी रिश्तेदार ने खोला है. तो ऐसे खातों को लीगल गार्जियन यानी कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. वरना इस तरह की खातों को बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा योजना में यह भी नियम है कि अगर किसी ने एक ही बेटी के नाम दो अकाउंट खोलें तो उनमें से भी अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. 


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सुकन्या योजना में मिलता है इतना ब्याज 


सुकन्या समृद्धि योजना में माता-पिता बेटी के खाते खुलवाकर उनके लिए अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं. योजना में 250 रुपये लेकर 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा किए जा सकते हैं. जब बेटी 21 साल की हो जाती है तभी अकाउंट मैच्योर हो जाता है. लेकिन वहीं अगर बेटी 18 साल की हो जाए तो योजना में जमा की गई 50 फीसदी तक राशि निकाली जा सकती है. 


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कैसे खुलवाएं खाता?


सुकन्या समृद्धि खाता खाता खुलवाने के लिए आप किसी भी डाकघर या फिर अपने बैंक की ब्रांच जाकर खाता खुलवा सकते हैं.  बेटी के जन्म से लेकर उसके 10 साल तक के होने तक यह खाता खुलवाया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए कुछ दस्तावेज़ जरूरी हैं. जिनमें अभिभावक की पहचान और पते का प्रमाण, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पैन कार्ड जरूरी होता है. 


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