EPFO 3.0: पिछले दिनों केंद्र सरकार PAN 2.0 लागू किया था. वहीं, अब PAN 2.0 की तर्ज पर ही EPFO 3.0 लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन सवाल है कि इसके बाद क्या-क्या बदलाव होंगे? दरअसल EPFO 3.0 लागू होने के बाद कर्मचारी अपने पीएफ में ज‍ितना चाहेंगे, उतना पैसा जमा कर सकेंगे. साथ ही पेंशन का पैसा एटीएम से निकालने की भी व्‍यवस्‍था होगी. 


EPFO 3.0 लागू होने के बाद क्या-क्या बदलेगा?


ऐसा माना जा रहा है कि EPFO 3.0 लागू होने के बाद कर्मचारियों के लिए प्रॉविडेंट फंड में बेसिक वेतन का 12 फीसदी योगदान देने की सीमा को खत्म कर दिया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो फिर आप जितना चाहे उतना पेंशन जमा कर पाएंगे. साथ ही कर्मचारी पीएफ में जमा पैसे को एटीएम से निकाल सकेंगे. इसके बाद पीएफ के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का झंझट खत्‍म हो जाएगा. 


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तो फिर ईपीएस-95 में ज्‍यादा कॉन्‍ट्रीब्‍यूट करने की अनुमति मिल जाएगी...


इस समय EPFO अकाउंट होल्डर की बेस‍िक सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है. इतना ही कर्मचारी के पीएफ में एम्‍पलायर द्वारा भी राशि जमा की जाती है. इसमें से 8.33 प्रतिशत ईपीएस-95 (EPS-95) में जाता है. वहीं, बाकी का 3.67 फीसदी राशि EPFO अकाउंट में जमा हो जाता है, लेकिन इसमें जल्द बड़ा बदलाव संभव है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्‍द ही कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाने के लिए ईपीएस-95 में ज्‍यादा कॉन्‍ट्रीब्‍यूट करने की अनुमति दे सकती है. जिसका असर पीएम कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़ाने पर पड़ेगा.


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पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के ल‍िए लागू 12 फीसदी की ल‍िम‍िट हटेगी?


मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के ल‍िए लागू 12 फीसदी की ल‍िम‍िट को हटा सकती है. इसके अलावा कर्मचार‍ियों को अपनी सेविंग के अनुसार कंट्रीब्यूशन करने का विकल्प दिया जा सकता है. इसके तहत कर्मचारी जितना चाहे उतना पीएफ जमा कर सकेंगे. हालांकि इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी के ह‍िसाब से तय रहेगा. इसके अलावा ईपीएफ खाताधारकों को एक डेबिट कार्ड दिया जा सकता है. इस कार्ड से वह अपना पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे. पीएफ में जमा रकम में से 50 फीसदी राशि निकालने की व्‍यवस्‍था हो सकती है.


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