भारत में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए मतदान करना न सिर्फ जरूरी है. बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है. मतदान से ही देश की दिशा और दशा तय होती है. सही व्यक्ति के नाम सही वोटर कार्ड होने से चुनाव में धोखाधड़ी भी काफी कम की जा सकती है. देश में 18 साल से ऊपर कोई भी नागरिक वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है. इसके लिए आपको  कुछ जरूरी  डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं. आइए जानते हैं वोटर कार्ड अप्लाई करते समय एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है. 


एज प्रूफ में यह डॉक्यूमेंट है जरूरी


वोटर कार्ड अप्लाई करते समय आपके पास हाल ही में खींची गई दो कलर फोटो होना जरूरी है. इसके साथ ही आपकी एज का प्रूफ का और एड्रेस प्रूफ भी होना जरूरी है. एज प्रूफ के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट जमा कर सकते हैं. लेकिन इन डॉक्युमेंट में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता. तो फिर आपको अपने माता-पिता जिनका  वोटर लिस्ट में नाम हो. उनके द्वारा साइन किए गए डिक्लेरेशन से अप्लाई कर सकते हैं.


एड्रेस प्रूफ में यह डॉक्यूमेंट है जरूरी 


वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करते समय आपके पास वैलिड ऐड्रेस प्रूफ होना भी जरूरी है. एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पास किसी नेशनल बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक को प्रूफ के तौर पर जमा किया जा सकता है. इसके साथ ही पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पानी का बिल  या फिर बिजली का बिल. गैस कनेक्शन बिल वाई-फाई बिल. जिनमें आपका नाम. या फिर आपके पैरेंट्स का नाम होना जरूरी है.  


ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स जरूरी


इलेक्शन कमीशन द्वारा हर क्षेत्र के लिए बीएलओ नियुक्त किए जाते हैं. बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर ही आपके वोटर कार्ड की एप्लीकेशन को अप्रूव करके आगे प्रक्रिया करते हैं. आपके दिए गए पत्ते पर बीएलओ आपके पास आते हैं. डिक्लेरेशन फार्म फिल करते वक्त अपने ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स साथ रखें. 


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