हजारों के चालान एक झटके में हो जाएंगे माफ, इस तारीख को लगने वाली है नेशनल लोक अदालत
देशभर में 14 सितंबर के दिन नेशनल लोक अदालत लगेगी, जहां पर कोई व्यक्ति अपने किसी भी केस के लिये सुनवाई कर सकता है. अधिकांश केस में अदालत तुरंत फैसला सुनाकर निपटारा करती है.
![हजारों के चालान एक झटके में हो जाएंगे माफ, इस तारीख को लगने वाली है नेशनल लोक अदालत Thousands of challans will be forgiven in one go National Lok Adalat is going to be held on this date हजारों के चालान एक झटके में हो जाएंगे माफ, इस तारीख को लगने वाली है नेशनल लोक अदालत](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/09/02/712db5d6ed9e3e3ae0f95d43acdda9521725280662916906_original.png?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
देशभर के कोर्ट में 14 सितंबर के दिन नेशनल लोक अदालत में सुनवाई होगी. क्या आप जानते हैं कि नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के दौरान आपके हजारों रूपये का चालान एक बार में माफ किया जा सकता है. जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर नेशनल लोक अदालत लगने से आम नागरिकों को क्या फायदा मिलता है.
लोक अदालत
बता दें कि पूरे देशभर में 14 सितंबर के दिन नेशनल लोक अदालत में सुनवाई होगी. राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 सितंबर 2024 में कोई भी विवाद है, जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है और न्यायालय के समक्ष दायर किये जाने की संभावना है. ऐसे केसों की सुनवाई के लिए आवेदन किया जाता सकता है. हालांकि बता दें कि कानून के तहत समझौता योग्य न होने वाले अपराध से संबंधित किसी भी मामले का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाएगा. आसान भाषा में समझिए कि जो क्राइम या कृत्य ठोस ठंडनीय है या किसी अन्य अपराध की सुनवाई अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे केसों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाएगी.
चालान कटना
अगर सड़क पर वाहन चलाते समय आपका चलान कटा है, तो ऐसे केसों में माफी के लिए भी आप नेशनल लोक अदालत में अपनी फाइल जमा करा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी का काफी बड़ा यानी 20 से 50 हजार के बीच का चालान कटा है और आपको इसकी वजह नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप लोक अदालत में अपील कर सकते हैं. एक जानकार के मुताबिक कई बार इस तरह के केस में जब अदालत में सुनवाई होती है, तो जुर्माना माफ भी किया जा सकता है.
केस के लिए अपील
देशभर में 14 सिंतबर के दिन लगभग सभी शहरों की अदालत में लोक अदालत लगेगी, इन लोक अदालत में लगभग सभी केसों का निपटारा वहीं पर कर दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए आवेदक को कोर्ट से जानकारी प्राप्त करके 9 सिंतबर तक आवेदन करना और टोकन नंबर लेना होगा. इन टोकन नंबर के जरिए ही 14 सिंतबर के दिन सुनवाई होगी. जानकारी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट में पहले से आवेदन नहीं किया है, तो उसके केस की सुनवाई नहीं होगी. गौरतलब है कि हर साल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जहां पर आम जनता अपनी समस्याओं को कोर्ट में बता सकती है, इनमें से कुछ केसों में सुनवाई तुरंत हो जाती है.
ये भी पढ़ें: कितने किमी सफर के बाद यूज कर सकते हैं रेलवे का जर्नी ब्रेक, किन ट्रेनों में लागू नहीं होता यह नियम?
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)