Toll Tax Refund Rules: भारत में जितने भी वाहन एक राज्य से होकर दूसरे राज्य जाते हैं. उन्हें टोल टैक्स चुकाना होता है. बिना टोल टैक्स चुकाए कोई भी वाहन एंट्री नहीं कर सकता. भारत में टोल टैक्स के लिए फास्टैग का इस्तेमाल होता है.  पहले इसके लिए लोगों को कतारों में लगना पड़ता था. और मैनुअली तौर पर पैसे देकर टोल टैक्स चुकाना होता था. लेकिन अब फास्टैग के आने से लोगों को काफी सहूलियत हुई है. सिस्टम अब पूरा डिजीटल हो गया है.


फास्टैग के जरिए खुद ही खाते से टोल के पैसे कट जाते हैं. और न ही इसके लिए टोल पर भीड़ लगती है. और न ही इसमें ज्यादा समय खर्च होता है. क्योंकि यह सिस्टम पूरा डिजीटल है ऐसे में इसमें कुछ खामिंया भी देखने को मिल जाती हैं. कई बार लोगों का डबल टोल टैक्स कट जाता है. अगर आपका भी डबल टोल टैक्स कट जाए. तो फिर आप रिफंड हासिल कर सकते हैं. कैसे चलिए आपको बताते हैं. 


ऐसे मिलेगा रिफंड


अगर आपके फास्टैग से डबल टोल टैक्स कट गया है. तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं. यहां आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी. आपकी शिकायत सही पाई जाने पर आपके डबल टोल टैक्स के पैसे आपके फास्टैग अकाउंट में भेज दिए जाएंगे. इस रिफंड को आने में 20 से 30 दिन का वक्त लग सकता है. 


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बैंक से भी कर सकते हैं शिकायत


अगर आप किसी वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हेल्पलाइन नंबर पर रिफंड के लिए शिकायत नहीं कर पा रहे हैं. तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप फास्टैग जारी करने वाले अपने बैंक से इस बारे में शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद बैंक कर्मी से आप आगे की शिकायत के लिए जानकारी ले सकते हैं. वहां शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी आपको फास्टैग अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा. 


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NPCI में भी कर सकते हैं शिकायत


अगर बैंक से भी आपकी समस्या हल नहीं हो पा रही. तो फिर आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया यानी NPCI में शिकायत कर सकते हैं. यहां आपको अपने वाहन की कुछ जानकारी देनी होगी. और उसके साथ ही ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल्स भी शेयर करनी होगी. जानकारी वेरीफाई होने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा. 


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