Traffic Camera Challan: सड़कों पर वाहन चलाने वालों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए गए होते हैं. जो सभी वाहन चालकों को मानने होेते है. जो इन नियमों को नहीं मानता उनका चालान कर दिया जाता है. इसके लिए आपने ट्रैफिक चौराहा पर कई ट्रैफिक पुलिस वाले नजर आ जाते हैं. कई बार लोग जल्दी में गलत साइड से निकल जाते हैं. या फिर बिना हेलमेट के ही निकल जाते हैं.


और सड़कों पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मी उन्हें देख नहीं पाते.  लेकिन बावजूद इसके चालान हो जाता है. क्योंकि अब इसके लिए सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि अब ट्रैफिक लाइट पर लगे कैमरे भी लोगों का चालान करते हैं. चौराहे पर लगे किसी कैमरे ने कहीं आपका तो नहीं काट दिया चालान. इस तरह आप घर बैठे ही ऑनलाइन खुद कर सकते हैं पता. इस प्रक्रिया को करना होगा फॉलो. 


इस तरह ऑनलाइन चेक करें चालान


आप किसी चौराहे पर लगे ट्रैफिक कमरे में कहीं आपका चालान तो नहीं काट दिया. अगर आप इस बात का पता लगाना चाहते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा. इसके बाद आपको वहां तीन तरीके मिलेंगे चालान की जानकारी चेक करने के लिए जिनमें आप चालान नंबर से चालान चेक कर सकेंगे, गाड़ी के नंबर से चालान चेक कर सकेंगे. तो इसके अलावा आप डीएल नंबर से भी चेक कर सकेंगे.



 


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अगर आपको आपका चालान नंबर नहीं पता तो आप अपनी गाड़ी का नंबर डालकर भी चालान का पता लगा सकते हैं. इसके लिए आपको गाड़ी का नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और नीचे दिख रहे गेट डीटेल्स पर क्लिक कर देना होगा इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज करना होगा. जिसके बाद आपको आपकी गाड़ी का नंबर, आपका नाम, चालान नंबर, कहां चालान काटा गया है, चालान कब कटा, कितने का चालान कटा. इसके अलावा चालान स्टेटस, और पेमेंट लिंक जैसे जानकारी दिख जाएगी. 


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गलत चालान की कर सकते हैं शिकायत


आपको ऑनलाइन दिख रहे चालान में कोई इस तरह का चालान नजर आ रहा है. जो गलत तरीके से काटा गया है. तो इसके बारे में आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं. आपको उसका ऑप्शन मिलता है. बता दें अगर आप चालान को चैलेंज करते हैं. तो वह कोर्ट में चला जाता है. कोर्ट के बाद आपको वर्चुअल हियरिंग में शामिल होना होता है. अगर आप उसमें शामिल नहीं होते. तो उसके बाद कोर्ट आपको समान भेजता है. फिर आपको खुद कोर्ट जाना होता है. वहां आप अपनी बात रख सकते हैं. 


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