Traffic Challan: भारत में  जो लोग भी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं. उन सभी लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के बनाए गए नियमों का पालन करना होता है. नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान वसूला जाता है. व्यवस्था को लेकर बहुत से अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. इनमें से कहीं नियम गाड़ियों को लेकर होते हैं. गाड़ियों में किस तरह की नंबर प्लेट होनी चाहिए.


आरटीओ द्वारा इसके लिए नियम बनाया गया है. अगर कोई उन नियमों के मुताबिक नंबर प्लेट नहीं लगता है तो उसका भी चालान किया जाता है. दिल्ली में पिछले पांच महीनों में गलत तरीके से नंबर प्लेट लगाने वालों के खूब चालान काटे गए हैं. लोगों को अपनी जरा सी गलती के चक्कर में हजारों का फाइन देना पड़ा है. चलिए जानते हैं पूरी खबर. 


गलत तरीके ले नंबर प्लेट लगाने पर चालान


बाइक पर और कार पर किस तरह की नंबर प्लेट लगाई जाएगी इसको लेकर आरटीओ द्वारा गाइडलाइंस जारी होती है. और भारत में  सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाकर घूमते हैं. बहुत सी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नजर नहीं आती.


खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पिछले 5 महीनों में तकरीबन 16 हजार के ज्यादा गलत नंबर प्लेट को लेकर चालान किए गए है. गलत तरीके से गाड़ी ऊपर नंबर प्लेट लगाने से बहुत से अपराधों को भी अंजाम दिया जा सकता है. इसीलिए ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए सख्ती दिखानी पड़ रही है. 


क्या है नंबर प्लेट लगाने के मापदंड ?


सभी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट का साइज फिक्स किया गया है. बाइक की बात की जाए तो बाइक की नंबर प्लेट की लंबाई 30 MM होनी चाहिए जबकि उसकी चौड़ाई 5 MM होनी चाहिए इसके साथ ही अल्फाबेट के बीच में 2.5 MM जगह खाली होनी चाहिए गाड़ी की  स्ट्रैंथ के साथ नंबर प्लेट का साइज भी बढ़ जाता है. कई मौकों पर देखा गया है बहुत से अपराधी वारदात करने के लिए गाड़ियों पर इस तरह की फर्जी नंबर प्लेट लगाते हैं.


हो सकता है 5 हजार रुपये का जुर्माना


इन्हीं वजहों के चलते भारत में अब सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना मैंडेटरी  कर दिया गया है. अगर कोई वाहन चालक हाई सिक्योरिटी नंबर के अलावा कोई और नंबर प्लेट लगता है. अगर कोई अपनी मर्जी के नंबर प्लेट लगाता है या अपनी नंबर प्लेट पर कुछ और लिखवा लेता है तो उस पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. 


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