Challan For Writing Inappropriate Words On Vehicle:  आप जब सड़कों पर बाहर निकलते होंगे. तब आपने बहुत तरह-तरह की गाड़ियां देखी होंगी. इन गाड़ियों के आपने तरह-तरह के नंबर प्लेट भी देखे होंगे. नंबर लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं. तो वहीं कई लोग गाड़ी के नंबर प्लेट को फैंसी तरीके से बनवाते हैं. जिस नंबर दिखाने की बजाय वह नेम प्लेट किसी नाम की तरह नजर आती है.


तो कई लोग गाड़ियों पर अपना सरनेम लिखवा लेते हैं, तो कई लोग अपनी कास्ट, तो कई लोग कुछ कोट लिखवा लेते हैं, तो कई लोग शायरी लिख लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह सब करना आपको भारी पड़ सकता है. अगर आपने अपनी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर लिखवाया कुछ ऐसा वैसा तो ट्रैफिक पुलिस काट देगी आपका चालान. 


गाड़ी पर लिखी शायरी तो कट जाएगा चालान


बहुत से ट्रकों पर या और अन्य वाहनों पर अपने अलग-अलग तरह की शायरी लिखी देखी होगी. जिनमें से कई वाहनों पर रोमांटिक, तो कई पर अश्लील शायरी लिखी होती है. लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह की शायरी शायरी लिखता है. तो अच्छा खासा चलन कट सकता है. कन्नौज पुलिस ने हाल ही में इस तरह के वाहनों पर कार्रवाई की है.


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कन्नौज पुलिस ने कई वाहनों चालकों को रोक कर उनके ड्राइवरों को इसके बारे में हिदायत दी कि वाहनों पर इस तरह की शायरी लिखना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है. ऐसा करने पर चालान किया जाएगा. जहां पुलिस ने कई लोगों को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दिया तो वहीं कुछ के पुलिस ने चालान भी काटे. 


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क्या कहते हैं नियम?


मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द लिखना  अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लघंन है. ऐसा करने पर वाहन चालक का चालान किया जा सकता है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तहत वाहनों पर जाति या फिर धर्म से जुड़े शब्द लिखना या कोई  स्टिकर लगाना गैरकानूनी है.


इसके लिए आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए साल 2023 से मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई चीज लिखना भी गैरकानूनी है. ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. 


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