Traffic Rules In Bihar: सड़क पर चलने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए गए होते हैं. जो सभी वाहन चालकों को मानने होते हैं. अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है. तो फिर उस पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है. अलग-अलग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर आपको अलग-अगग राशि का जुर्माना देना होता है. लेकिन अगर आप बिहार में रहते हैं. तो फिर अब आपको सड़क पर संभाल कर गाड़ी चलानी होगी.


क्योंकि बिहार के परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर दिया है. और इसके तहत अब आपको ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर और भी ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है. तो इसके साथ ही अगर किसी वाहन चालक ने एक ही नियम दो बार तोड़ा उसकी तो फिर खैर नहीं है. चलिए बताते हैं एक ही ट्रैफिक नियम को दो बार तोड़ने पर कितना जुर्माना देना होगा. 


डेढ़ गुना ज्यादा भरना होगा जुर्माना


बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई पहली बार में  किसी ट्रैफिक के नियम को तोड़ता है. तो उस पर ज्यादा जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. वहीं अगर वह दूसरी बार इस नियम को तोड़ता है. तो फिर उसे डेढ़ गुना जुर्माना देना होगा. पहली बार अगर कोई दो पहिया वाहन चालक किसी नियम को तोड़ता है. तो उस पर हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं अगर वह इस नियम को दूसरी बार तोड़ता है. तो उसे ₹1500 चुकाने पड़ेंगे. 


तीन पहिया-चार पहिया वाहन के लिए इतना जुर्माना


इसी तरह अगर तीन पहिया वाहन पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे ₹1500 जमाने के तौर पर देने होंगे. तो वहीं दूसरी बार में जुर्माना बढ़कर ₹2000 हो जाएगा. हल्के मोटर वाहन के लिए पहली गलती करने पर ₹2000 तो वहीं दूसरी बार में ₹3000 का जुर्माना तय किया गया है. मीडियम मोटर वाहन के लिए पहली गलती पर ₹3000 तो दूसरी गलती पर ₹4000 का फाइन है. हेवी मोटर व्हीकल के लिए पहली गलती पर ₹5000 तो वहीं दूसरी गलती पर ₹10000 का फाइन है. 


7 दिन के अंदर भरना होगा चालान 


सिर्फ इतना ही नहीं बिहार परिवहन विभाग ने कड़ा संदेश जारी करते हुए सूचना में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो कोई भी ट्रैफिक नियम को तोड़ता है. उसे 7 दोनों को भीतर चालान जमा करना होगा. नहीं तो विभाग इस तरह के लोगों पर और कड़ी कार्रवाई कर सकता है.  


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