रेल दुर्घटना में लग गई चोट? रेलवे देता है तगड़ा मुआवज़ा, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा
Train Accident Compensation: अगर आपका या आपके किसी परिचित का ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसे रेलवे से मिलने वाले मुआवजे के बारे में बता सकते हैं.
Train Accident Compensation: भारत में लंबी और छोटी दोनों दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन सबसे सुविधाजनक और किफायती साधन में से एक है. अन्य सुविधाओं के अलावा, भारतीय रेलवे उन लोगों को यात्रा बीमा भी प्रदान करता है जो ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते समय इसका विकल्प चुनते हैं. ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक करते समय, या काउंटर पर टिकट बुक करते समय अगर आप उन्हें बीमा के ऑप्शन को सेलेक्ट करने को नहीं बोलते हैं तब शायद ही वह आपको टिकट के साथ बीमा बुक कर दें. बता दें कि यह लाभ आईआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय वेब पेज पर 'ट्रैवल इंश्योरेंस' विकल्प की जांच करके प्राप्त किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है.
इस सुविधा के जरिए IRCTC अपने यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता है, वह भी 1 रुपये से भी कम कीमत यानी 35 पैसे में. इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को बीमा कवर के नाम से दिख रहे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. टिकट जब बुक हो जाता है तो मेल पर एक फॉर्म आ जाता है, जिसे आप ऑनलाइन भर कर सबमिट कर सकते हैं. आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने वाला कोई भी यात्री इस बीमा सुविधा का लाभ उठा सकता है. हालांकि, इस सुविधा का लाभ केवल भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं, और विदेशी नागरिक इसके दायरे में नहीं आते हैं.
रेल यात्रा बीमा के लाभ
इस बीमा का विकल्प चुनने पर यात्रियों को ट्रेन यात्रा के दौरान कीमती सामान और सामान के किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा मिलता है. इसके अलावा दुर्घटना होने पर इलाज का खर्च और मृत्यु होने पर बीमाधारक के नॉमिनी को मुआवजा दिया जाता है. रेलवे ट्रैवल बीमा सर्विस के तहत, यदि किसी यात्री की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो 10 लाख रुपये तक की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है. अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे मुआवजे के तौर पर 7.5 लाख रुपये दिए जाते हैं. वहीं, गंभीर चोट लगने पर 2 लाख रुपये और मामूली चोट लगने पर यात्रियों को 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है.
बीमा का दावा कैसे करें?
रेल दुर्घटना होने के 4 महीने के भीतर यात्री बीमा का दावा कर सकते हैं. आईआरसीटीसी द्वारा दी गई इस सुविधा के लिए यात्री बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर बीमा के लिए दावा दायर कर सकते हैं. बता दें कि बीमा खरीदते समय यात्रियों को नॉमिनी का नाम अवश्य भरना चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में दावा करने में कोई दिक्कत न हो.
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