Ticket Refund: ठंड बढ़ने के साथ ही भारत के कई इलाकों में कोहरे के दस्तक दे दी है. इस बीच, रेलवे हर दिन कैंसिल और डायवर्ट ट्रेनों के बारे में जानकारी देता है. रेलवे के नियम के अनुसार अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो रेलवे आपको रिफंड तो देता ही है. साथ ही अगर ट्रेन डायवर्ट हो जाती है, तो भी रिफंड मिलता है.
IRCTC की वेबसाइट पर TDR फाइल करके आप रिफंड के लिए क्लेम (Ticket Refund) कर सकते हैं. टीडीआर का मतलब टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (Ticket Deposit Receipt) होता है, जिसे रिफंड पाने के लिए फाइल करना अनिवार्य होता है. इसमें टिकट की पूरी जानकारी होती है.
ट्रेन डायवर्ट होने पर कब मिलेगा रिफंड
मान लीजिए अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपकी ट्रेन कोहरे के कारण डायवर्ट (Train Divert) की है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. हालांकि रिफंड तभी दिया जाएगा, जब आपकी ट्रेन डायवर्ट हो चुकी है और आप उस टिकट पर सफर नहीं कर रहे हैं. साथ ही आपका टिकट कंफर्म (Confirm Ticket) होना चाहिए. वेटिंग टिकट पर रिफंड नहीं दिया जाता है. रिफंड के लिए आप टीडीआर फाइल (TDR Filing) कर सकते हैं.
कैंसिल ट्रेन पर टीडीआर भरने की नहीं जरूरत
अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि आप उस ट्रेन से और उस टिकट पर सफर नहीं कर सकते हैं. इस कारण रेलवे यात्रियों को उस टिकट का रिफंड भेज देता है. इसके लिए टीडीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी. अगर काउंटर से टिकट बुक कराया है तो आपको बुकिंग काउंटर पर जाकर ही रिफंड लेना होगा.
डायवर्ट होने पर रिफंड की शर्त
- अगर ट्रेन डायवर्ट हो जाती है और सफर नहीं की जाती है तो TDR बोर्डिंग स्टेशन से छूटने के 72 घंटे के अंदर फाइल करनी होगी.
- अगर ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से होकर नहीं जाती है, तो 72 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल करके रिफंड पा सकते हैं.
- ट्रेन डेस्टिनेशन स्टेशन पर नहीं पहुंचता है तो 72 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल करके रिफंड लिया जा सकता है.