Railway Rules: ट्रेन टिकट की बुकिंग करते वक्त करें यह छोटा सा काम! मिलेगा 10 लाख रुपये तक के बीमा कवर का लाभ
IRCTC Travel Insurance: अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो टिकट बुकिंग करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें. इससे आपको 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर का लाभ मिलेगा.
Train Travel Insurance: ओडिशा के बालासोर में पिछले कई सालों का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है. 2 जून को हुए इस एक्सीडेंट में कुल 261 लोगों की जान गई है. वहीं घायलों की संख्या 900 से अधिक पहुंच गई है. इस हादसे के बाद ओडिशा और तमिलनाडु सरकार ने घायलों और मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. बदलते वक्त के साथ ही रेलवे मे के टिकट बुकिंग के सिस्टम में कई बदलाव आए हैं. आजकल लोग रेलवे स्टेशन की टिकट काउंटर से बुकिंग करने के बजाय आईआरसीटीसी के जरिए बुकिंग करना पसंद करते हैं.
यात्रियों को मिलता है 10 लाख रुपये तक का बीमा
ऐसे में आईआरसीटीसी यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा देता है. इस इंश्योरेंस के जरिए बीमा कंपनी अनहोनी की स्थिति में यात्रियों को हुई नुकसान के बदले नुकसान भरपाई देती है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन केवल 35 पैसे प्रति यात्री के भुगतान पर 10 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस की सुविधा देता है. इसमें एक्सीडेंट में अलग-अलग पात्रता के मुताबिक सहायता राशि घायलों और मृतकों के परिवारजनों को दी जाती है. ऐसे में टिकट बुकिंग करते वक्त आप ट्रैवल इंश्योरेंस की ऑप्शन जरूर चुनें.
कैसे करें ट्रैवल इंश्योरेंस का चुनाव-
आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुकिंग करते वक्त यात्रियों से यह ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प चुनने का ऑप्शन प्रदान किया जाता है. अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो आपके ई-मेल आईटी और मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाता है. इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को खोलकर इसमें नॉमिनी डिटेल्स जैसे नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और रिश्ते जैसी जानकारी भर दें. इसके बाद अगर किसी प्रकार का हादसा होता है तो बाद में प्रभावित पैसेंजर या नॉमिनी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम कर सकता है.
इंडियन रेलवे के अनुसार मिलती है इतनी राशि-
- अगर किसी पैसेंजर की रेल हादसे से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि मिलती है.
- अगर यात्री इस दुर्घटना में पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है.
- वहीं आंशिक तौर पर स्थाई विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी.
- व्यक्ति के घायल होने पर 2 लाख रुपये का क्लेम मिलेगा.
- अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसके परिवार को मृतक के पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए बतौर ट्रांसपोर्टेशन 10,000 रुपये का आर्थिक सहायता मिलेगी.
इंश्योरेंस को क्लेम करने का तरीका-
ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या नॉमिनी इस इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है. इसके लिए आप सबसे पहले इंश्योरेंस प्रदान करने वाली कंपनी के नजदीकी ऑफिस जाएं. इसके बाद जाकर आप कंपनी को क्लेम से संबंधित जानकारी प्रदान करें. इसके बाद नॉमिनी या पैसेंजर अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), हॉस्पिटल का बिल या डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें. ध्यान रखें कि यह क्लेम एक्सीडेंट होने के चार महीने के भीतर ही क्लेम करें. इसके बाद कंपनी जल्द ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करके जल्द ही पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी.
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