Trainee Ias Pooja khedkar: महाराष्ट्र की विवादित प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ भूमि विवाद में दर्ज मामले के संबंध में पुणे पुलिस उनसे संपर्क नहीं कर पाई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को इस मामले में जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि हमने रविवार और आज उनके घर का दौरा किया, लेकिन परिसर में प्रवेश नहीं कर पाए. उनका मोबाइल फोन भी बंद है. अधिकारी ने बताया कि एक बार जब हम उनका पता लगा लेंगे, तो जांच बैठाई जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर कई सारे आरोप हैं, जिसमें गैरकानूनी तरीके से भूमि अधिग्रहण, पिस्तौल दिखा कर जान से मारने की धमकी जैसे मामले शामिल हैं. इन सब में पुलिस का रुख क्या है और पुलिस किस पहलू से जांच करके किन धाराओं में मुकदमा चला सकती है आज उसी की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं.
ये था मामला
ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा पर भूमि विवाद को लेकर एक किसान को पिस्तौल दिखा कर धमकाने का आरोप है. कुछ ही दिन पहले मनोरमा खेडकर का पिस्तौल दिखाते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उनके पति दिलीप खेडकर के आलावा पांच अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले को शुक्रवार रात को दर्ज किया गया था, विवादित वीडियो में मनोरमा खेडकर किसान के साथ जमीन के स्वामित्व के विवाद पर पिस्तौल लहराते हुए दिख रही है. वीडियो में मनोरमा के साथ कुछ बाउंसर भी दिख रहे हैं.
जानिए कितनी मिलती है सजा
फिलहाल पूजा खेडकर की मां के खिलाफ पौड पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 323 (बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना) सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा बंदूक दिखाकर धमकाने में पूजा खेडकर की मां को 7 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा आजीवन कारावास का भी प्रावधान है. यह सजा गंभीर चोट पहुंचाने या फिर जान से मारने की हो तो ही इसके अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा केवल आपराधिक धमकी अगर है तो दो वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा पुलिस पब्लिक के सामने धमकाने और मानहानि करने के संदर्भ में भी मामला दर्ज कर सकती है, इसमें 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लगता है. हालांकि यह अपराध असंज्ञेय है जो सिर्फ जुर्माना देने पर हट सकता है.
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