Railway Luggage Rules: भारत में रोजाना ट्रेन से करोड़ों यात्री सफर करते हैं. भारतीय रेलवे जिसके लिए हजारों ट्रेन है संचालित करता है. रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा कुछ नियम बनाए गए होते हैं जिन नियमों का उन्हें पालन करना होता है. इनमें से कई नियम ऐसे होते हैं जो सभी यात्रियों को पता होते हैं तो वहीं कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके बारे में सामान्य तौर पर यात्रियों को जानकारी नहीं होती.


रेलवे का एक ऐसा ही नियम फ्लाइट के नियम जैसा है. जिस तरह फ्लाइट में आपको ज्यादा वजन ले जाने पर अलग से रुपए चुकाने होते हैं यानी फ्लाइट में वजन ले जाने की एक लिमिट तय होती है. इसी तरह एक लिमिट ट्रेन में भी होती है. आप ट्रेन में कितने वजन तक का सामान ले जा सकते हैं इसके लिए क्या हैं नियम. चलिए बताते हैं. 


इतना लगेज ले जा सकते हैं साथ में 


भारतीय रेलवे में सफर करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनमें एक नियम लगेज को लेकर के भी है. यानी कोई यात्री सफर के दौरान अपने साथ कितने वजन तक का सामान ले जा सकता है. तय लिमिट से ज्यादा सामान पर जुर्माना लगाया जाता है. अगर आप एसी के फर्स्ट क्लास कोच में सफर कर रहे हैं. तो फिर आप 70 किलो तक के वजन का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं. इसके साथ ही आपको 15 किलो तक के वजन की छूट मिलती है.  


एसी सेकंड कोच में आप 50 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. उसमें आपको 10 किलो की अतिरिक्त छूट मिलती है. थर्ड एसी और चेयर कर में आप 40 किलो तक वजन का सामान साथ ले सकते हैं 10 किलो की छूट के साथ. तो वहीं स्लीपर क्लास में आप 40 किलो और छूट के साथ 10 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. तो वहीं सेकंड क्लास में आप 35 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. बता दें एक्सट्रा सामान के लिए अलग से बुकिंग करवाई जा सकती है. 


ज्‍यादा लगेज पर इतना जुर्माना


भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आप के लिमिट से ज्यादा तक की लिमिट में सामान ले जाते हैं. और एक्सट्रा सामान बिना बुकिंग के ले जा रहे हैं. तो फिर आपको उसे समान की बुकिंग अमाउंट का 6 गुना अमाउंट देना होगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई यात्री 40 किलो सामान एक्स्ट्रा ले जा रहा है और वह 500 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर रहा है. तो तकरीबन 109 रुपये में पार्सल वैन में इसकी बुकिंग करवाई जा सकती है. लेकिन बुकिंग नहीं करवाने के बाद यात्री को जुर्माने के तौर पर तकरीबन 654 रुपए देने पड़ते हैं.


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