वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गए तो ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है जुर्माना?
रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए नियमों में बदलाव किए हैं और वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने पर रोक लगा दी है. ऐसे में आपके लिए इसके उल्लंघन पर जुर्माने के रकम जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

Indian Railway Rule: भारतीय रेल को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है. रोज हजारों लाखों की संख्या में यात्री भारतीय रेल से यात्रा करते हैं. ऐसे में यात्रा करते वक्त यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े इसलिए रेलवे नए नियम लेकर आ चुकी है. पहले होता ये था कि जिस यात्री की सीट कंफर्म नहीं होती थी वो विंडो का वेटिंग टिकट लेकर रेलवे में यात्रा कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. वेटिंग टिकट लेकर रेलवे में यात्रा करने पर उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था जिनकी सीट कंफर्म होती थी. इसलिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए नियमों में बदलाव किए हैं और वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने पर रोक लगा दी है.
कितना लगता है वेटिंग टिकट यात्रा पर जुर्माना
अगर आपका भी टिकट कंफर्म नहीं है और आप वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने पर विचार कर रहे हैं तो थोड़ा थम जाइए. यह आर्टिकल आपको जुर्माने से बचा लेगा. दरअसल, अगर आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के आरक्षित कोच में यात्रा करते हैं तो यह उसकी श्रेणी पर निर्भर करता है. अगर कोई शख्स स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करता है तो उस पर 250 रुपये+यात्रा का पूरा किराया और दूरी के हिसाब से एक्स्ट्रा फाइन लिया जा सकता है.
साथ ही टीटी को यह भी अधिकार होगा कि वह यात्री को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार दे. इसके अलावा अगर कोई शख्स थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी में वेटिंग टिकट के साथ सफर करता है तो उसे 440 रुपये के साथ यात्रा के किराए की रकम भी भरनी होगी.
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देना पड़ सकता है 10 गुना ज्यादा जुर्माना
अगर कोई शख्स वेटिंग टिकट लेकर प्रथम श्रेणी में यात्रा करता पकड़ा जाता है तो उस पर यह जुर्माना यात्रा की दूरी के हिसाब से 10 गुना ज्यादा रकम के साथ वसूला जा सकता है. इसके अलावा टीटी यात्री को जनरल कोच में भी जाने को कह सकता है. साथ ही अगर टीटीई किसी यात्री को ट्रेन से उतरने के लिए भी कह सकता है. इसलिए जब भी आरक्षित कोच में यात्रा करें तो कंफर्म टिकट लेकर ही यात्रा करें.
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