Truck Driving License Process : किसी भी देश में किसी को भी अगर गाड़ी ड्राइविंग करनी है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी को भी एक प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है. इसके लिए आपको सबसे पहले आरटीओ में आवेदन देना. इसके लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन दिया जाता है. भारत में कुल चार तरह के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं.


जिनमें लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस और इंटरनेशनल परमिट शामिल होते हैं. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कार और बाइक का लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया सरल है. लेकिन ट्रक का लाइसेंस किस तरह बनवाया जाता है. चलिए आपको बताते हैं भारत में क्या होती है ट्रक चलाने के लिए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया. 


ट्रक चलाने के लिए बनता है कमर्शियल लाइसेंस 


भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सभी को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है. कमर्शियल लाइसेंस का मतलब है आपके पास व्यावसायिक वाहन जो बिजनेस के लिए चलाए जाते हैं उन्हें चलाने का परमिट होता है. कमर्शियल लाइसेंस तीन प्रकार के होते हैं. 


जिनमें भारी, मध्यम और हल्के वाहनों के लिए अलग-अलग प्रकार से लाइसेंस बनवाया जाता है. सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा अब सभी प्रकार की कमर्शियल वाहनों के लिए एक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनाया जाता है. जिससे आप ट्रक, बस, ऑटो किसी भी तरह का कमर्शियल वाहन चला सकते हैं. 


इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन?


कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन देना होता है. इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है. जिसमें आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट या और कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं. इसके साथ ही आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी एक दस्तावेज अपलोड करना होता है.


इसके साथ ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सेंटर द्वारा दिया गया फॉर्म फाइव भी अपलोड करना होता है. इसके बाद आप फीस भरनी होगी और फॉर्म सबमिट करना होगा. और तय तारीख पर आपको टेस्ट देने के लिए जाना होगा. बता दें ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा आप ऑफलाइन भी आरटीओ ऑफिस जाकर आवेदन दे सकते हैं. 


इन दस्तावेजों की होगी जरूरत


ट्रक के कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे. जिनमें एड्रेस प्रूफ के तौर पर  पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड या कोई और दस्तावेज. तो वहीं पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या कोई और दस्तावेज जमा करना होगा. इसके साथ ही आपको आवेदन 2, फॉर्म 1ए और फॉर्म 5 जमा करने होंगे. तो साथ ही ओरिजिनल लर्नर लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होगा. 


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