Two Wheeler Overloading Challan: भारत में जितने भी वाहन चालक हैं. सभी के लिए नियम बनाए गए होते हैं. सभी को उन नियमों का पालन करना होता है. इसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर सभी तरह के वाहन चालक शामिल होते हैं. ट्रैफिक नियम के मुताबिक फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर वाहन में आप एक तय लिमिट से ज्यादा वजन नहीं ले जा सकते.


ऐसा करने पर आपका ओवरलोडिंग का चालान हो जाता है. लेकिन ट्रैफिक का यह नियम सिर्फ चार पहिया वाहन और तीन पहिया वाहनों के लिए ही नहीं बल्कि दो पहिया वाहन यानी टू व्हीलर के लिए भी लागू है. जानें क्या है टू व्हीलर के लिए ओवरलोडिंग का यह ट्रैफिक नियम. 


टू व्हीलर ओवरलोडिंग चालान


जैसे आप थ्री व्हीलर या टू व्हीलर में एक तय लिमिट तक सामान ले जा सकते हैं. उससे ज्यादा सामान अगर आप ले जाते हैं. तो फिर आपका चालाना किया जाता है. अगर टू व्हीलर में ओवरलोडिंग की बात की जाए तो यह नियम सवारी को लेकर है. ट्रैफिक नियमों के मुताबिक टू व्हीलर पर आप सिर्फ दो लोगों को ही बिठाकर गाड़ी चला सकते हैं. अगर आप दो से ज्यादा लोगों को बिठाते हैं. तो फिर आपका चालान कट जाएगा है. अगर आपने दो लोगों से ज्यादा ओवरलोडिंग की तो फिर आपको ₹1000 तक का चलन भरना पड़ सकता है. 


इन वजहों से भी कटता है टू व्हीलर का चालान


सिर्फ ओवरलोडिंग यानी दो लोगों से ज्यादा बिठाने पर ही नहीं. बल्कि टू व्हीलर को लेकर कई ऐसे कानून है जिनमें आपका चालान कट जाता है. इनमें जो सबसे आम मिस्टेक है वह हेलमेट ना लगाना. बहुत से लोग बिना हेलमेट लगाएगी टू व्हीलर चलाते हुए नजर आते हैं जिसके चक्कर में उनका चालान कट जाता है. 


इसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी कई लोग टू व्हीलर चलाते हैं. जो कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर आपको ₹5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जो व्यक्ति कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है. तो कुछ समय के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. अराउंड ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाते हैं तो फिर आपको ₹10000 तक का जुर्माना भरना पड़ता है. 


सड़कों पर चलने के लिए वाहन के अनुसार एक स्पीड लिमिट तय की गई होती है. इसमें टू व्हीलर भी शामिल है. अगर कोई टू व्हीलर अपनी तय लिमिट से ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाता है. तो उस पर ₹2000 तक का चालान किया जा सकता है.


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