UPS में पेंशन पाने के लिए कम से कम इतने साल तक करनी होगी नौकरी, ये नियम नहीं जानते होंगे आप
एकीकृत पेंशन स्कीम के तहत जो नियम तय किए गए हैं, उसके तहत 25 साल सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी.

Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यूपीएस के नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू कर दिए जाएंगे. इसके लागू होने के बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आएंगे उन्हें एकीकृत पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, वहीं इस नई पेंशन स्कीम को वे पुराने कर्मचारी भी चुन सकेंगे, जो 1 अप्रैल, 2025 को सेवा में होंगे.
एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. केंद्र सरकार ने इसके नियम-कायदे भी जारी कर दिए हैं. इसके तहत अगर कोई कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन का लाभ पाना चाहता है तो उन्हें पोर्टल पर यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करके क्लेम फॉर्म भरना होगा. इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए 10 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन देंगे. वहीं सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन बेसिक पे और महंगाई भत्ते की कुल राशि का 18.5 फीसदी हो जाएगा. नई पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं. आइए जानते हैं कि UPS में पेंशन पाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम कितने साल तक नौकरी करनी होगी.
25 साल की सेवा पर मिलेगी इतनी पेंशन
बता दें, एकीकृत पेंशन स्कीम के तहत जो नियम तय किए गए हैं, उसके तहत कर्मचारी को 25 साल नौकरी करनी होगी. 25 साल सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी. मान लीजिए किसी कर्मचारी का 12 महीनों का औसत मासिक वेतन 60 हजार रुपये है, तो ऐसे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 30 हजार रुपये पेंशन मिलेगी.
कम से कम इतने साल करनी होगी नौकरी
नई पेंशन स्कीम एकीकृत पेंशन योजना (UPS) केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है. यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे रिटायरमेंट पर हर महीने न्यूनतम 10 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी. आसान भाषा में कहें तो यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल नौकरी करनी होगी. इसके बाद ही वह पेंशन का लाभ उठा सकते हैं.
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