यूपी में किसी भी गरीब लड़की की ऐसे कराएं शादी, सारा खर्चा उठाएगी सरकार
UP Government Scheme For Marriage: उत्तर प्रदेश में किसी गरीब बेटी की शादी करवाना चाहते हैं तो उसमें आपकी मदद उत्तर प्रदेश सरकार करेगी. इसके लिए क्या करना होता है. चलिए आपको बताते हैं.
UP Government Scheme For Marriage: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है. इनमें से सरकार की ज्यादातर योजनाएं गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए होती है. भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं होते. ऐसे में देश के अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकारें उन लोगों की मदद करती हैं.
लगभग सभी राज्यों में बेटियों की शादियों के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है. अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी गरीब बेटी की शादी करवाना चाहते हैं. तो उसमें आपकी मदद उत्तर प्रदेश सरकार करेगी. इसके लिए क्या करना होता है. क्या होती है पूरी प्रक्रिया चलिए आपको बताते हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार देगी शादी के लिए पैसे
उत्तर प्रदेश सरकार गरीब जरूरतमंद परिवार की बेटियों को शादी के लिए अनुदान देती है. उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक इन सभी परिवारों से ताल्लुक रखने वाली बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देती है.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. जिसमें 35000 रुपये बेटी के खाते में भेजे जाते हैं. तो वहीं 10000 रुपये विवाह में दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं. 6000 रुपये शादी में बिजली, पानी, पंडाल और खाने की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं.
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क्या है योजना के लिए पात्रता?
जैसा कि हमने आपको बताया सरकार की यह योजना गरीब जरूरतमंद परिवारों से ताल्लुक रखने वाली बेटियों के लिए है. इसीलिए इस योजना के लिए कुछ पात्रताएं की गई है. जिनमें सिर्फ उन्हें परिवार की बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपये से ज्यादा न हो. इसके साथ ही इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिल पाएगा.
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किस तरह लें योजना में लाभ?
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन योजना की वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन देना होता है. इसके बाद आवेदन का प्रिंट आउट निकलवा कर जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करवाना होता है. वहां अधिकारियों से मिलकर आगे की प्रक्रिया को पूरा करना होता है.
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