शादी करने पर सरकार देगी 51 हजार, जानिए इस योजना के बारे में
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश में सरकार गरीब आश्रितों को उनकी शादी में आर्थिक मदद देती है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के लिए कुल 51 हजार रुपये दिए जाते हैं.
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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: सरकार द्वारा देश के नागरिक के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं. जिनमें अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी योजनाएं लाई जाती हैं. इनमें से ज्यादातर योजनाएं गरीब जरूरतमंदों के लिए होती है.
सरकार ऐसे लोगों की जितनी हो सकें मदद करती है. फिर चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो. सरकार की इन योजनाओं का सीधा लाभ गरीब जरूरतमंद लोगों को मिलता है.
केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग से योजनाएं चलाती हैं. कई राज्यों में अलग-अलग तरह की योजनाएं होती है. उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा गरीब आश्रितों को उनकी शादी में आर्थिक मदद दी जाती है. चलिए जानते हैं क्या है यह योजना.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा गरीब निराश्रितों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करेने के लिए कुल 51 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि पूरी एक साथ नहीं दी जाती है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार द्वारा योजना पात्र गरीब दुल्हनों के खाते में 31 हजार रुपये विवाह के बाद जमा किये जाते हैं.
तो वहीं इसके बाद बचे हुए रुपयों में से 10 हजार रुपये शादी के लिए इस्तेमाल होने वाले बाकी के सामान पर खर्च किये जाते हैं. तो बाकी बचे हुए 6 हजार रुपये शादी के समारोह में सजावट के लिए खर्च किये जाते हैं. बता दें इस योजना का लाभ जरूरतमंद बेटियों को ही दिया जाता है.
योजना के लिए कौन है पात्र?
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करेने के लिए 51 हजार रुपये सिर्फ उन्हीं परिवारों की बेटियों को दिये जाते हैं. जिनके माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं. इसके साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
अगर कोई अनुसूचित जाति या फिर ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखता है. तो फिर योजना का लाभ लेने के लिए उन लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दुल्हन की उम्र 18 साल तो वहीं दूल्हे की मिनीमम उम्र 21 साल होनी जरूरी है.
मध्य प्रदेश मेें भी चलाई जाती है योजना
बता दें जरूरतमंद निराश्रितों को शादी के लिए आर्थिक सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि इसके लिए मध्य प्रदेश में भी योजना चलाई जाती है. मध्य प्रदेश मेें मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत विवाह में 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है.
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