यूपीएस में किसे भरना होगा कौन सा वाला फॉर्म, पेंशन में कितना मिलेगा फायदा- हर सवाल का जवाब
UPS Pension Scheme: यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के लिए किसे भरना होगा कौनसा फार्म. क्या मिलेगा इस पेंशन स्कीम में फायदा. चलिए आपको बताते हैं आपके हर सवाल का जवाब.

UPS Pension Scheme: नौकरी करते वक्त ही लोगों को अपनी पेंशन की चिंता होने लगती है. इसके लिए बहुत से लोग अलग-अलग पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं. ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें दूसरों पर मोहताज न रहना पड़े. और वह अपने खर्चे खुद ही उठा सकें. भारत सरकार ने अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने जा रही है.
एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी अब यूपीएस का फायदा ले सकते हैं. 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जो भी कर्मचारी केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं. वह सभी यूपीएस के तहत आएंगे. यूपीएस स्कीम के लिए किसे भरना होगा कौनसा फार्म. क्या मिलेगा इस पेंशन स्कीम में फायदा. चलिए आपको बताते हैं आपके हर सवाल का जवाब.
इतना होगा यूपीएस में फायदा
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लागू करने के लिए नियमों को जारी कर दिया है. बता दें 1 अप्रैल 2025 से यह नियम लागू होंगे. यूपीएस स्कीम उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है. जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आते हैं. इस स्कीम में बात की जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों के आखरी 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा. जो कि 25 साल की सर्विस के बाद सुनिश्चित होगी. इसके अलावा बात करें तो इसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति महीने की गारंटी भी है, जो कि 10 साल से सर्विस के बाद मिल पाएगी.
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किसे भरना होगा कौनसा फार्म?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में आवेदन करने के लिए अलग-अलग फॉर्म बनाए गए हैं. अगर कोई अभी भी सरकारी नौकरी कर रहा है. तो फिर उसे इसके लिए A2 फॉर्म भरना होगा. अगर कोई हाल ही में सरकारी नौकरी में लगा है. तो उसे A1 फॉर्म भरना होगा. वहीं अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुका है. तो उसके लिए B2 फॉर्म है. और किसी पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो गई है. तो उसकी पत्नी को आवेदन के लिए B6 फॉर्म भरना होगा.
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कैसे करना होगा इसके लिए आवेदन?
यूपीएस स्कीम के लिए पत्र सभी केंद्रीय कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से Protean CRA की वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. अगर कोई कर्मचारी चाहे तो वह खुद भी फॉर्म भरकर जमा कर सकता है. जो भी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत फायदा लेना चाहता है. उसे 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर अप्लाई करना होगा.
जो लोग नई जॉब ज्वाइन करेंगे उन्हें 30 दिन के अंदर बताना होगा वह यूपीएस का फायदा लेना चाहते हैं या फिर नहीं. ऑफलाइन आवेदन के लिए सभी कर्मचारी अपने विभाग की हेड ऑफिस या फिर ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDO) के जरिए फॉर्म जमा कर सकते हैं.
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