Duplicate RC Process: सड़क पर आप कोई भी वाहन कार या बाइक या और कोई गाड़ी लेकर निकलते हैं. तो आपके पास उससे जुड़े दस्तावेज होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप बिना दस्तावेज के गाड़ी चलाएंगे तो यह ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन होता है. और इसे लेकर आपका चालान भी किया जा सकता है. लेकिन कई बार लोग मजबूरी के चलते पूरे दस्तावेज लेकर नहीं जा पाते. जैसे कि कभी कभार कई दस्तावेज कहीं खो जाते हैं.


गाड़ी के लिए गाड़ी की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे जरूरी होता है. आरसी आपकी गाड़ी पर आपका मालिकाना हक साबित करती है. लेकिन अगर आपकी आरसी कहीं खो गई तो फिर आपको गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी. इसीलिए जल्द से जल्द ही दूसरी आरसी बनवा लेना सही रहता है. लेकिन आरसी खोने के बाद आपको तुरंत एक काम करना हो तभी आप दूसरी आरसी बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 


पुलिस में करवाएं एफआईआर दर्ज


अगर आपकी गाड़ी का आरसी यानी  रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहीं खो जाता है. तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवानी होती है. पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आपको एफआईआर की कॉपी लेना भी जरूरी होता है. क्योंकि जब आप दूसरी आरसी बनवाएंगे तो वहां आपको एफआईआर की कॉपी लगानी होती है. बिना इसके आप दूसरी आरसी नहीं बनवा सकते. 


कैसे करें नई आरसी के लिए आवदेन? 


गाड़ी की दूसरी आरसी बनवाने के लिए आप चाहें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन दे सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन देना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने राज्य की परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है. वहां लोगिन करने के बाद आपको डुप्लीकेट आरसी के आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा. 


इसके बाद आपको फॉर्म 26 भरना होग.  जिसमें एफआईआर की कॉपी, गाड़ी का चेसिस नंबर और गाड़ी की पूरी जानकारी देनी होगी. आपको इसके बाद आखिर में आपके सामने डुप्लीकेट आरसी के लिए फीस चुकाने का ऑप्शन आएगा. फीस चुकाने के बाद आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा. 


यह दस्तावेज होंगे जरूरी


डुप्लीकेट आरसी के आवेदन के लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होने जरूरी हैं. जिसमें आपको गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, अपना प्रूफ आफ ऐड्रेस, गाड़ी के सभी चालान क्लीयरेंस, पैन कार्ड की कॉपी, गाड़ी का के और इंजन और चेसिस नंबर का पेंसिल प्रिंट, खुद का अटेस्टेड किया हुआ पहचान पत्र, और एफिडेविट जिसमें आरसी खोने की जानकारी दी गई होगी. 


यह भी पढ़ें: ट्रैफिक पुलिस गलत चालान काट दे तो, करें ये काम नहीं देने पडेंगे पैसे