कभी घर पर भूल जाए लाइसेंस और पुलिस पकड़ ले तो क्या कार्रवाई होगी? जब्त हो जाएगी गाड़ी?
Driving License Rules : अक्सर लोग जब गाड़ी लेकर ट्रैवल करने जाते हैं. तो जल्दबाजी में ड्राइविंग लाइसेंस घर पर ही भूल जाते हैं. लेकिन बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं होगी.जानिए सरकार के नियम.
Driving License Rules: भारत में सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं. तो वही गाड़ी ड्राइविंग करने के लिए मोटर अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी जरूरी होता है. लेकिन अक्सर लोग जब बाहर गाड़ी लेकर ट्रैवल करने जाते हैं. तो जल्दबाजी में ड्राइविंग लाइसेंस घर पर ही भूल जाते हैं.
ऐसे में लोगों पर लोगों के मन में ख्याल आता है. क्या पुलिस बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उन पर कार्रवाई करेगी. कहीं उनकी गाड़ी जब्त तो नहीं कर ली जाएगी. चलिए आपको आज इन सब सवालों के जवाब बताते हैं. इसके साथ ही आपको बताते हैं. अगर आप घर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल जाते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए.
ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल गए तो भी नहीं होगी कार्रवाई
पहले अगर कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल जाता था. तो पुलिस उसका चालान काटती थी. ऐसे में चालान चुकाने के अलावा लोगों के पास कोई उपाय भी नहीं होता था. लेकिन अब भारत के परिवहन मंत्रालय ने पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के लिए यह नियम जारी कर दिए हैं. अगर कोई व्यक्ति अपने साथ ड्राइविंग करते वक्त फिजिकल दस्तावेज फिर चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या गाड़ी की आरसी हो नहीं रखता है.
तो भी पुलिस उसका चालान नहीं कर सकती. बशर्ते वह इन दस्तावेजों को डिजिटल तौर पर पेश कर दे तो. यानी अगर कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल गया है. तो वह पुलिस को फोन में ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दे. ऐसे में उसे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. ड्राइविंग लाइसेंस की खींची फोटो को दिखाने को लेकर नियम साफ नहीं है. लेकिन अगर आप डिजिलॉकर में सेव ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं तो जरूर बच जाएंगे.
डिजिलॉकर आएगा काम
साल 2015 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिलॉकर लॉन्च किया था. यह डिजिटल लॉकर के रूप में काम करता है जिसमें आप अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं. इसमें रखे गए सभी दस्तावेज फिजिकल दस्तावेज के बराबर ही मान्य होते हैं. फिर चाहे वह आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस.
यानी अब ड्राइविंग करते वक्त आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है. आप चाहे तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिजिलॉकर से लिंक कर सकते हैं. और जरूरत पड़ने पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के सामने पेश कर सकते हैं.
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