केंद्र सरकार भारत में अपने देश के नागरिकों के हितों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है. इनमें अलग-अलग वर्ग के अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग योजनाएं शामिल होती हैं. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों का भी यह दायित्व होता है कि वह अपने राज्य के नागरिकों के हितों का देखभाल अच्छे से करें. लिहाजा केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने भी अपने-अपने राज्यों के नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती हैं. इन्हीं में महिलाओं के लिए एक योजना है. जिसका नाम है भाग्यश्री योजना. आईए जानते हैं क्या लाभ मिलता है इस योजना में और किस राज्य में चल रही है योजना.
महाराष्ट्र की है योजना
साल 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने भाग्यश्री योजना शुरू की थी. इसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों के अनुपात को बढ़ाना था. इस योजना के तहत सरकार पहली बेटी होने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता देती है. अगर पहली बेटी होने के बाद 1 साल के अंदर माता-पिता परिवार नियोजन अपना लेते हैं. तो नसबंदी के बाद उन्हें ₹50000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत सिर्फ एक ही बेटी के लिए नहीं बल्कि अगर दो बेटियां होती हैं और दूसरी बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाया जाता है. तब अकाउंट में 25000-25000 हजार की दो किश्तों को डाला जाता है. बता दें इस योजना का लाभ सिर्फ महाराष्ट्र के नागरिकों को ही मिल सकता है.
क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट?
भाग्यश्री योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है. इसके साथ ही मां या लड़की की बैंक अकाउंट पासबुक होना भी जरूरी है. इसके साथ ही एक वैलिड फोन नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो अंत में रेजिडेंट प्रूफ और इनकम प्रूफ यह दस्तावेज देने होते हैं.
कैसे करें अप्लाई?
महाराज सरकार की ओर से चलाई जा रही भाग्यश्री योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले माया सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करें. फिर उसे फॉर्म को पूरा भर और मांगे गए जरूरी दस्तावेजों के साथ महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करवा दें. आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही होती है तो इसके बाद पैसे आपके दिए गए खाते में आ जाएंगे.
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