ITR-U: कोई व्यक्ति अपने आयकर रिटर्न में किसी भी गलती, कम जानकारी या आय की गलत जानकारी को ठीक करने के लिए एक अपडेटेड आयकर रिटर्न या आईटीआर-यू दाखिल कर सकता है. आईटीआर-यू वह व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है जिसे कानून के मुताबिक, आईटीआर दाखिल करना था, लेकिन उसने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया. यदि आयकर विभाग स्वयं त्रुटियों का पता लगाता है और आपको नोटिस भेजता है, तो जुर्माना टैक्स चोरी के 300% तक हो सकता है. आइए जानते हैं कि ITR-U क्या है और इसे कैसे दाखिल करें. 


आईटीआर-यू कौन दाखिल कर सकता है? 


एक अपडेटेड आईटीआर यानी आईटीआर-यू उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिन्होंने नियत तारीख तक मूल आईटीआर दाखिल किया था या संशोधित आईटीआर या विलंबित आईटीआर दाखिल किया था या कोई आईटीआर दाखिल करने से चूक गए थे. आईटीआर-यू दाखिल करने की आखिरी तारीख कब है? अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर-यू दाखिल करने की समय सीमा असेसमेंट ईयर (AY) के अंत से 24 महीने के भीतर का होता है. इसलिए, वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए एक अपडेटेड ITR (ITR) -यू) वित्त वर्ष 2020-21 (आयु 2021-22) और वित्त वर्ष 2021-22 (आयु 2022-23) से संबंधित आईटीआर के लिए एक व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है.


इस बात का रखें ध्यान


इसके अलावा यदि संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, तो अपडेटेड आईटीआर यानी आईटीआर-यू दाखिल नहीं किया जा सकता है. आईटीआर-यू केवल तभी दाखिल किया जा सकता है जब संशोधित रिटर्न और विलंबित रिटर्न की समय सीमा समाप्त हो गई होती है. आयकर ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं होने वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 थी. इसके अलावा कोई व्यक्ति संबंधित मूल्यांकन वर्ष के 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक संशोधित आईटीआर भी दाखिल कर सकता है, जब तक कि मूल आईटीआर का मूल्यांकन आयकर विभाग द्वारा पहले ही पूरा नहीं कर लिया गया हो. यदि मूल्यांकन पहले ही पूरा हो चुका है, तो संशोधित आईटीआर की समय सीमा मूल्यांकन पूरा होने की तारीख से तीन महीने होगी. 


ये है इसके लिए आखिरी तारीख


यदि किसी व्यक्ति ने मूल आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो वह 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकता है. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 है. जब तक कि मूल आईटीआर का आयकर विभाग द्वारा पहले ही मूल्यांकन नहीं किया गया हो. आईटीआर-यू तब तक दाखिल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि संशोधित और विलंबित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा पहले ही समाप्त न हो जाए. यानी व्यक्ति केवल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए ITR-U दाखिल कर सकता है.