Private Limited Company: जब से पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की है. देश में नई कंपनी रजिस्टर होने की दर में तेजी देखी गई है. काफी सारे लोग अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं और देखते ही देखते कंपनी को यूनिकॉर्न में शामिल करा दे रहे हैं. अगर आप भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने लोगों को की जरूरत पड़ती है.


क्या कहता है नियम?


कंपनी खोलना एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम होता है जो बहुत सोच-समझकर और नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम दो निदेशक और दो सदस्यों की आवश्यकता होती है. यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत चलती है और इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक हो सकती है.


दो शेयरधारक का होना जरूरी


इस प्रक्रिया में सदस्यों की संख्या की सीमा होती है और उनकी देयता भी सीमित होती है. निदेशकों की भी देयता उनके लेनदारों के लिए सीमित होती है. शेयरों का कारोबार निजी तौर पर होता है और कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत शामिल किया जाता है. कंपनी खोलने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना ज़रूरी होता है. सदस्यों की संख्या 2 से लेकर 200 के बीच होनी चाहिए और कम से कम दो निदेशक और दो शेयरधारक होने चाहिए. प्रत्येक निदेशक को एक निदेशक पहचान संख्या (DIN) होनी चाहिए जो नियमों के अनुसार मिलती है.


कंपनी खोलने की यह प्रक्रिया विशेष जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ संचालित की जानी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल कंपनी के व्यवसाय का तथा संचालन का ध्यान रखा जाता है, बल्कि इसके मदद से समाज में भी उपयोगी योगदान दिया जा सकता है.


ये भी पढ़ें: पोर्टफोलियो डायवर्सिफाई करना क्यों है जरूरी? जान गए तो बन सकते हैं प्रॉफिट का किंग


खेलें इलेक्शन का फैंटेसी गेम, जीतें 10,000 तक के गैजेट्स 🏆 *T&C Apply