भेड़िया या तेंदुआ किसी को मार दे तो क्या मिलता है कोई मुआवजा? जान लीजिए जवाब
Animal Attack Compensation: क्या भेड़िया और तेंदुए के हमले में होने वाली मौत पर भी सरकार की ओर से कोई मुआवजा दिया जाता है. क्या हैं इसे लेकर सरकार के नियम. चलिए आपको बताते हैं.
Animal Attack Compensation: यूपी के बहराइच में भेड़िए ने आतंक मचा रखा है, गांव के लोगों पर और बच्चों पर भेड़िए हमला कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दिनों से राजस्थान में तेंदुए ने भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करनी है. अब तक तेंदुआ आठ लोगों को मार चुका है. तो वहीं जुलाई से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में भेड़िए ने 11 लोगों की जान ले ली है.
सामान्य तौर पर किसी प्राकृतिक आपदा में मौत होने पर सराकर की ओर लोगों को कंपनशेसन यानी मुआवजा दिया जाता है. क्या भेड़िया और तेंदुए के हमले में होने वाली मौत पर भी सरकार की ओर से कोई मुआवजा दिया जाता है. क्या हैं इसे लेकर सरकार के नियम. चलिए आपको बताते हैं.
यूपी सरकार देती है 5 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश में किसी जंगली जानवर के हमले में अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है. तो ऐसी स्थिति में सरकार उस व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देती है. हालांकि आपको बता दे सरकार द्वारा जंगली जानवरों की एक सूची तैयार की गई है. उस सूची के तहत आने वाले जानवरों को ही जंगली जानवर की श्रेणी में रखा गया है.
अगर कोई जानवर उस सूची से बाहर का होता है. तो ऐसे में सरकार की ओर से मुआवजा नहीं दिया जाता. उत्तर प्रदेश में जंगली जानवर के हमले में स्थाई तौर पर दिव्यांग होने पर सरकार 4 लाख रुपये देती है. तो वही आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर भी 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.
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अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रावधान
जहां यूपी में जंगली जानवर के हमले में मौत होने पर 5 लाख रुपये दिए जाते हैं. तो वहीं बिहार में राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं बिहार का भी सरकार का नियम है कि यह मुआवजा जंगली जानवरों के चलते होने वाले नुकसान पर ही दिया जाएगा. बिहार सरकार ने जंगली जानवरों की सूची जारी की है. जिसमें तेंदुआ, बाघ, भालू, हाथी, लकड़बग्घा, जंगली सूअ,र भेड़िया, सियार, गैंडा, जंगली कुत्ता और मगरमच्छ जैसे जानवर शामिल है.
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जंगली जानवर के हमलों में किसी की मौत होने पर और पूरी तरह अपंग हो जाने पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. तो वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 1.44 लाख रुपये दिए जाएंगे अगर किसी को हल्की चोट आई है तो उसे 24 हजार रुपये दिए जाएंगे. उत्तराखंड में जंगली जानवर के हमले में होने वाली मौत पर सरकार ₹6 लाख का मुआवजा देती है. तो इसी तरह बाकी के राज्यों में भी मुआवजे की राशि लाखों में ही है.
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